दिल्ली हाई कोर्ट ने इस उम्र से कम शराब के शौकीनों को दिया झटका, पढ़िए पूरी खबर
Minimum Drinking Age दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की सेक्शन 23 को चैलेंज करने वाली याचिका को खारिज कर दी है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Minimum Drinking Age: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली आबकारी अधिनियम 2009 की सेक्शन 23 को चैलेंज करने वाली याचिका को खारिज कर दी है। दिल्ली आबकारी अधिनियम की इस धारा के तहत 25 साल से कम उम्र के लोगों को दिल्ली और एनसीआर में शराब पीने को अवैध मानता है।
इस धारा में दिल्ली और इसके एनसीआर में शराब पीने की उम्र 25 साल तय करता है। इससे पूर्व में भी यह मामला तूल पकड़ा चुका था कि उस वक्त लोगों का तर्क था कि जब शादी करने की उम्र 21 साल है, तो शराब पीने की उम्र 25 साल रखने का तुक नहीं है।
दरअसल, दिल्ली में शराब पीने की उम्र 25 साल निर्धारित है। इस मामले में पहले भी कई बार कानून का हंटर रेस्तरां पर चल चुका है। मुंबई में 2015 में 25 साल से 21 साल उम्र की जा चुकी है, जबकि उत्तर प्रदेश व हरियाणा में शराब पीने की उम्र 21 साल ही है। वहीं, राजस्थान में 18 साल है।
खानपान के बारे में लोगों का कहना है कि यह ऐसा मुद्दा है कि यह पर्सनल ओपिनियन से चलता है। इसमें हर किसी की राय अलग हो सकती है मगर शराब कम उम में पीने से इसका गलत असर शरीर पर पड़ता है। कम उम्र में शराब पीने सभी को बचना चाहिए।
बता दें कि गत वर्ष की आबकारी नीति में शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 साल करने का प्रस्ताव शामिल किया गया था। मगर आप सरकार इस प्रस्ताव कुछ खास रुचि नहीं दिखाई थी।
देश के अलग-अलग राज्यों में शराब पीने को लेकर अलग-अलग नियम है। गोवा में जहां शराब पीने की उम्र 18 साल है। वहीं, बिहार और गुजरात में शराब को पूरी तरह से बैन किया हुआ है।