दिल्ली-NCR के लाखों लोगों को HC से झटका, ऑटो किराया बढ़ोतरी पर नहीं लगेगी रोक
एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका में अधिवक्ता ने कहा कि इससे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार ने बगैर उप राज्यपाल की मंजूरी लिए यह अधिसूचना जारी की है।
नई दिल्ली, जेएनएन। ऑटो किराया में बढ़ोतरी करने के दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाने से दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने इनकार कर दिया है। याचिका में मांग की गई है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऑटो किराया में बढ़ोतरी संबंधी 12 जून के आदेश को रद किया जाए। हालांकि इस मामले में मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने केंद्र, दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग और किराया कमेटी से जवाब मांगा है।
यहां पर बता दें कि एक गैर सरकारी संगठन की तरफ से दायर याचिका में अधिवक्ता ने कहा कि इससे लोगों की जेब पर असर पड़ेगा। सरकार ने बगैर उप राज्यपाल की मंजूरी लिए यह अधिसूचना जारी की है। वहीं सरकार की तरफ से पेश अधिवक्ता ने याचिका का विरोध करते हुए हाई कोर्ट में कहा कि निर्णय लेने की शक्ति सरकार के पास है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।