Delhi Riots: दो भाइयों समेत छह लोगों की हत्या के मामले में 12 के खिलाफ आरोप तय, नाले में फेंके थे शव
Delhi Riots पवन कुमार और ललित कुमार को छोड़ कर अन्य आरोपितों की तरफ उनके वकीलों ने कोर्ट से कहा कि आरोप तय कर मामले को आगे बढ़ाया जाए लेकिन इन्होंने साजिश के आरोप पर आपत्ति जताते हुए इससे मुक्त करने की मांग की थी।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे के दौरान गोकलपुर इलाके में दो भाइयों सहित छह लोगों की हत्या कर शव नाले में फेंकने के छह मामलों में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 12 लोगों के खिलाफ हत्या समेत कई आरोप तय कर दिए हैं। जबकि दो अन्य लोगों के खिलाफ चोरी का सामान रखने का आरोप तय किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट्ट के कोर्ट ने सभी आरोपितों को साजिश रचने के आरोप से मुक्त करते हुए कहा अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत एक वाट्सएप ग्रुप में केवल एक आरोपित सदस्य हैं, बाकी नहीं।
इसमें हुए चैट से संकेत मिलते हैं कि वाट्सएप ग्रुप के सदस्य हमले से खुद को बचाने के लिए अपनी तैयारी कर रहे थे और एक-दूसरे की मदद मांग रहे थे। यह कहीं प्रतीत नहीं होता कि वाट्सएप ग्रुप के सदस्यों ने एक मानसिकता से किसी दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और उन्हें मारने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के दौरान फरवरी 2020 को गोकलपुरी इलाके में युवक मुरसलीन, आस मुहम्मद, मुशर्रफ, आमीन, आमिर खान व हाशिम अली (आमिर के बड़े भाई) की हत्या कर शवों को भागीरथी विहार नाले में फेंक दिया गया था।
अलग-अलग तिथियों में इनके शव नाले से बरामद हुए थे। इन पुलिस ने हत्या के अलग-अलग छह मामले दर्ज किए थे। इनमें से पांच मामलों में लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी, अंकित चौधरी, प्रिंस, ऋषभ चौधरी, जतिन शर्मा, विवेक पांचाल, हिमांशु ठाकुर, साहिल, संदीप और टिंकू अरोड़ा को आरोपित बनाया गया था।
वहीं आमिर खान की हत्या के एक मामले में इन 12 लोगों के अलावा पवन कुमार और ललित कुमार उर्फ राहुल चौधरी को आरोपित बनाया था। पवन कुमार और ललित कुमार को छोड़ कर अन्य आरोपितों की तरफ उनके वकीलों ने कोर्ट से कहा कि आरोप तय कर मामले को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इन्होंने साजिश के आरोप पर आपत्ति जताते हुए इससे मुक्त करने की मांग की थी।
वहीं विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि इन पर बाकी आरोपों की तरह साजिश का आरोप बनता है, उसके साबित करने के लिए उनके पास एक वाट्सएप ग्रुप के चैट हैं। इस वाट्सएप ग्रुप में आरोपित लोकेश सोलंकी सदस्य था। कोर्ट ने हर पक्ष को सुनने और साक्ष्यों को देखने के बाद सभी मामलों में आरोपित लोकेश सोलंकी, पंकज शर्मा, सुमित चौधरी, अंकित चौधरी उर्फ फौजी, प्रिंस उर्फ डीजे वाला, ऋषभ चौधरी उर्फ तापस, जतिन शर्मा उर्फ रोहित, विवेक पांचाल उर्फ नंदू, हिमांशु ठाकुर, साहिल, संदीप उर्फ मोगली और टिंकू अरोड़ा के खिलाफ सरकारी आदेश का उल्लंघन, दंगा, हथियारों का इस्तेमाल, आगजनी व हत्या करने का आरोप तय किया है। इसके अलावा एक मामले में इन पर डकैती का आरोप भी तय किया है। वहीं एक मामले में आरोपित पवन कुमार और ललित कुमार पर चोरी की संपत्ति रखने का आरोप तय किया है।