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Delhi News: न्यायिक अधिकारी से जुड़े अश्लील वीडियो के प्रसार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी से जुड़े अश्लील वीडियो के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर हो रहे प्रसार को रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने मामले में केंद्र को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

By Vineet TripathiEdited By: Abhishek TiwariPublished: Thu, 01 Dec 2022 09:31 AM (IST)Updated: Thu, 01 Dec 2022 09:31 AM (IST)
Delhi News: न्यायिक अधिकारी से जुड़े अश्लील वीडियो के प्रसार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Delhi News: न्यायिक अधिकारी से जुड़े अश्लील वीडियो के प्रसार पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली के एक अदालत के न्यायिक अधिकारी से जुड़े अश्लील वीडियो के इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर हो रहे प्रसार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दिल्ली के एक अदालत में कार्यरत न्यायधीश से जुड़ा वीडियो पिछले कुछ दिनों से प्रसारित हो रहा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने वीडियो को ब्लाक करने के लिए सभी कदम उठाने का केंद्र सरकार को आदेश दिया है।

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केंद्र को अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

वीडियो में दिखाए गए प्रभावित लोगों में से एक की शिकायत पर उक्त निर्देश देते हुए पीठ ने कहा कि मामले में गंभीर और अपूरणीय क्षति को ध्यान में रखते हुए गूगल, यूट्यूब और अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म / पोर्टल को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि वीडियो के आगे साझाकरण, वितरण, अग्रेषण या पोस्टिंग को रोक दिया जाए। अदालत ने मामले में केंद्र को एक अनुपालन रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

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यह वीडियो मार्च का बताया जा रहा है। इसके प्रसार को लेकर महिला ने वाद दायर किया है। अदालत ने कहा कि यदि वीडियो के आगे प्रसार, साझाकरण और वितरण की अनुमति दी जाती है, तो यह प्रथम दृष्टया कानूनों का उल्लंघन होता प्रतीत होता है।

पीठ ने इस बात पर ध्यान दिया कि फुल-कोर्ट ने स्वयं इस घटना का संज्ञान लिया है और एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से उक्त वीडियो को सभी प्लेटफार्मों पर ब्लाक करने के लिए कदम उठाने को कहा था। फुल कोर्ट ने न्यायिक अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति में वीडियो में दिखाए जाने पर निलंबित करने का फैसला किया है।


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