PM मोदी पर आपत्तिजनक रिट्वीट पर HC ने शिकायतकर्ता से पूछा- मानहानि कैसे
पिछले महीने की 8 सितंबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट किया था।
By JP YadavEdited By: Published: Tue, 17 Oct 2017 09:09 AM (IST)Updated: Tue, 17 Oct 2017 09:02 PM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए गए आपत्तिजनक रिट्वीट के मामले में काग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता अधिवक्ता गौरव गुलाटी से पूछा है कि यह मानहानि कैसे है? और काग्रेस नेता के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की जाए?
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बबरू भान ने शिकायतकर्ता से मामले पर स्पष्टीकरण मागा है। अब मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी।
ज्ञात हो 8 सितंबर को कांग्रेस नेता ने एक पत्रकार के ट्वीट को रिट्वीट किया था। शिकायत में कहा गया है कि काग्रेस नेता के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने, शाति भंग करने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें