आबकारी घोटाला केस: समीर महेंद्रू को बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट से मिली विदेश जाने की अनुमति
दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी घोटाला मामले में आरोपी उद्यमी समीर महेंद्रू को विदेश जाने की अनुमति दे दी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत याचिका का विरोध किया है। समीर महेंद्रू इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चर्चित आबकारी नीति घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते बृहस्पतिवार को हुए उद्यमी समीर महेंद्रू को यूएई जाने की अनुमति दे दी है। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमानत याचिका का विरोध किया है। उल्लेखनीय है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समीर महेंद्रू जमानत पर बाहर हैं।
सितंबर 2022 में हुई थी कारोबारी की गिरफ्तार
उल्लेखनीय है कि 9 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को जमानत दी थी।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कारोबारी को नियमित जमानत दी थी। इस मामले में समीर महेंद्र को 28 सितंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। करीब दो साल तक जेल में रहने के बाद उन्हें राहत दी गई थी।
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