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गो एयर को लेकर दायर याचिकाओं पर HC में सुनवाई टली, न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने सुनवाई से खुद को किया अलग

गो एयर को लेकर दायर याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज गुरुवार को सुनवाई टल गई है। इसके साथ ही न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। अब अन्य पीठ मामले में शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

By Jagran NewsEdited By: Abhishek TiwariPublished: Thu, 25 May 2023 01:21 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2023 01:21 PM (IST)
गो एयर को लेकर दायर याचिकाओं पर HC में सुनवाई टली, न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने सुनवाई से खुद को किया अलग
गो एयर को लेकर दायर याचिकाओं पर HC में सुनवाई टली

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। विमान पट्टादाताओं द्वारा दायर की गई याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट में बृहस्पतिवार को सुनवाई टल गई। न्यायामूर्ति प्रतिबा एम सिंह ने गो फर्स्ट एयरलाइंस के साथ विमानों का पंजीकरण रद्द करने की विमान पट्टादाताओं की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया है।

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न्यायमूर्ति ने मामले को शुक्रवार को एक अलग पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। विमान पट्टादाताओं ने अपने विमानों को गो फर्स्ट एयरलाइंस को पट्टे पर दिया था, जो वर्तमान में दिवालियेपन के अधीन है।

इस मामले पर न्यायमूर्ति ने आदेश दिया कि मुख्य न्यायाधीश के आदेशों के अधीन मामलों को शुक्रवार को किसी अन्य पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें। पेमब्रोक एयरक्राफ्ट लीजिंग 11, एसएमबीसी एविएशन कैपिटल, एसिपिटर इन्वेस्टमेंट एयरक्राफ्ट और और इओएस एविएशन ने याचिका दायर की है।

याचिकाकर्ताओं ने गो फर्स्ट के साथ अपने विमानों का पंजीकरण रद्द करने की मांग की है। इसी महीने गो फर्स्ट ने कारपोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया शुरू करने के लिएराष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया था।

बताया था कि अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी द्वारा भेजे गए खराब इंजनों के कारण विमानों की ग्राउंडिंग 2020 में 31 प्रतिशत से बढ़कर अप्रैल 2023 में 50 प्रतिशत से अधिक हो गई। इससे कंपनी को करीब 10,800 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। अब इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होगी।


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