Move to Jagran APP

Delhi HC: मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना से जुड़े मामले में अदालत ने मांगा जवाब, पीठ ने सुनवाई की स्थगित

मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में खर्च के 50 करोड़ रुपये से अधिक होने पर बार काउंसिल आफ दिल्ली को योगदान करने का निर्देश देने संबंधी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaPublished: Sat, 18 Mar 2023 11:32 AM (IST)Updated: Sat, 18 Mar 2023 11:32 AM (IST)
Delhi HC: मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना से जुड़े मामले में अदालत ने मांगा जवाब, पीठ ने सुनवाई की स्थगित
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता।  मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में खर्च के 50 करोड़ रुपये से अधिक होने पर बार काउंसिल आफ दिल्ली को योगदान करने का निर्देश देने संबंधी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद की पीठ ने नोटिस जारी करते हुए सुनवाई स्थगित कर दी।

loksabha election banner

सभी के लिए लागू होती हैं सरकारी योजनाएं- अधिवक्ता

अपीलकर्ताओं की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता केसी मित्तल और अजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सरकारी योजनाएं सभी के लिए लागू होती हैं और भेदभावपूर्ण नहीं हो सकती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने वर्ष 2021 में कहा था कि सरकार के बजट राशि में साल-दर-साल हो रहे घाटे को बार काउंसिल द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।अदालत ने कहा था कि बार काउंसिल अपने स्वयं के धन का उपयोग कर सकती है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.