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यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामलाः गौतम थापर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में मांगा ईडी से जवाब

यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपित अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। 500 करोड़ के मनी लांड्रिंग मामले में आरोपित गौतम थापर ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 30 Nov 2021 05:01 PM (IST)Updated: Tue, 30 Nov 2021 05:01 PM (IST)
यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामलाः गौतम थापर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में मांगा ईडी से जवाब
गौतम थापर की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में मांगा ईडी से जवाब

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यस बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपित अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 दिसंबर को स्थगित कर दी। सोमवार को थापर की जमानत याचिका पर सुनवाई से एक न्यायमूर्ति ने खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद मामले को ओहरी की पीठ के समक्ष स्थानांतरित किया गया था। पिछले महीने राउज एवेन्यू कोर्ट ने थापर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

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गौतम थापर के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन की हेराफेरी का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि यस बैंक को 466.51 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने तीन अगस्त को आरोपितों के कार्यालयों और आवासों पर छापा मारा था। इसके बाद थापर को गिरफ्तार किया था।

60 वर्षीय गौतम थापर को ईडी ने 3 अगस्त को मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली और मुंबई में थापर से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी गौतम थापर की कंपनी अवंता ग्रुप और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर और उनकी पत्नी के बीच कथित लेन-देन की जांच कर रही है।

इससे पहले पिछले महीने ट्रायल कोर्ट ने गौतम थापर की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि आरोपित ने बड़ी मात्रा में जनता का पैसा बर्बाद किया। इस मामले में जांच एजेंसियों को गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने गौतम थापर की तरफ से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से याचिका को खारिज किया है।


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