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चौटाला की पैरोल अर्जी पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल जेल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अर्जी पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है।

By Amit MishraEdited By: Published: Wed, 28 Dec 2016 06:52 PM (IST)Updated: Thu, 29 Dec 2016 07:42 AM (IST)
चौटाला की पैरोल अर्जी पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल कैद की सजा काट रहे इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के नेता व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश (ओपी) चौटाला ने हाई कोर्ट से अपने सांसद पौत्र दुष्यंत चौटाला की सगाई में शामिल होने की अनुमति मांगी है।

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न्यायमूर्ति एके चावला ने मामले में दिल्ली सरकार को 30 दिसंबर से पूर्व जवाब देने का निर्देश दिया है। अदालत के समक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने दो दिन की पैरोल देने का आग्रह करते हुए तर्क रखा कि मामले की सुनवाई के दौरान जब कभी उन्हें पैरोल पर छोड़ा गया उन्होंने नियमों का पालन किया। ऐसे में उन्हें गुरुग्राम में 2 व 3 जनवरी 2017 को अपने पोते की सगाई समारोह में हिस्सा लेने की अनुमति दी जाए।

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उनका तर्क था कि वह जन्म से पोलियोग्रस्त हैं और शरीर का 60 फीसद हिस्सा काम नहीं करता है। बता दें कि 23 दिसंबर को हाई कोर्ट ने दुष्यंत के पिता अजय चौटाला को सगाई में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ओम प्रकाश चौटाला के अलावा उनके बेटे अजय चौटाला को भी विशेष अदालत ने सजा सुनाई है।


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