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INX Media case: हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 07:35 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 07:35 PM (IST)
INX Media case: हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित
INX Media case: हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र। आइएनएक्स मीडिया मामले (INX Media Case) में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर सोमवार और मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में पी. चिदंमबरम के वकील ने कोर्ट में रिज्वाइंडर जमा किया था। इससे पहले 19 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत 3 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। बता दें पी. चिदंबरम 5 सितंबर से तिहाड़ जेल में हैं।

11 सितंबर को किया था दिल्ली हाईकोर्ट का रुख

बता दें कि आइएनएक्स मीडिया केस में अरेस्ट किए गए पूर्व वित्त मंत्री ने अपनी जमानत के लिए 11 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है। 

चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि आईएनएक्स मीडिया मामला राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है और जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपने आवेदन में कहा, इस मामले में तत्काल आपराधिक कार्रवाई एक दुर्भावनापूर्ण मामला है, जोकि राजनीतिक प्रतिशोध से पैदा हुआ है। जांच एजेंसी केंद्र के इशारे पर काम कर रही है, जो कि याचिकाकर्ता की बेदाग छवि को धूमिल करना चाहती है।

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