दिल्ली HC का आदेश- ‘फ्लाइट में पेशाब मामले में समिति गठित करे DGCA’
एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने डीजीसीए को कमेटी गठन करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि कमेटी का गठन दो सप्ताह के अंदर किया जाए।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के आरोपित शंकर मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) को अपीलीय समिति के गठन का निर्देश दिया है। अपीलीय समिति मिश्रा की अपील पर सुनवाई करेगी।
2 हफ्ते के अंदर हो कमेटी का गठन: HC
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने निर्देश दिया कि कमेटी का गठन दो सप्ताह के अंदर किया जाए। साथ ही मिश्रा को इसी समय में अपील दायर करने को कहा। याचिका दायर कर शंकर मिश्रा ने अपील समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की थी, ताकि चार महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई हो सके।
शंकर मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने सात जनवरी को गिरफ्तार किया था। उनपर नवंबर-2022 में एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने के दौरान नशे की हालत में 70 वर्षीय एक महिला पर पेशाब करने का आरोप है।
आरोपों को बताया झूठा
घटना के बाद कंपनी ने मिश्रा को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि, मिश्रा ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्हें 31 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी थी। याचिका में मिश्रा ने कहा कि महिला ने 20 दिसंबर 2022 को एयरसेवा शिकायत पोर्टल पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। एयर इंडिया ने एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया था। 18 जनवरी 2023 को समिति ने उन्हें अनियंत्रित यात्री के रूप में नामित करते हुए चार माह के लिए उड़ान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
मिश्रा ने तर्क दिया कि नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) के पैरा 8.5 के तहत पीड़ित मंत्रालय द्वारा गठित अपीलीय समिति के समक्ष 60 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। इसके बाद कोर्ट ने डीजीसीए को समिति गठन के आदेश दिए।