ओपी चौटाला को राहत, स्वास्थ्य कारणों के चलते हाई कोर्ट से मिली 3 हफ्ते की पैरोल
कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते ओपी चौटाला को तीन हफ्तों की पैरोल दी है। 17 जनवरी को चौटाला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए हाई कोर्ट में पैरोल याचिका दायर की थी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। बहुचर्चित जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में दस साल की सजा भुगत रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को फिलहाल राहत मिल गई है। कोर्ट ने स्वास्थ्य कारणों के चलते चौटाला को तीन हफ्तों की पैरोल दी है। 17 जनवरी को चौटाला ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए फिर हाई कोर्ट में 6 महीने के पैरोल याचिका दायर की थी।
JBT scam: Delhi High Court grants 3 weeks parole to former CM of Haryana, OP Chautala on health grounds.
— ANI (@ANI_news) February 6, 2017
न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने तिहाड़ जेल अधीक्षक से चौटाला की चिकित्सा रिपोर्ट मांगी थी। चौटाला के अधिवक्ता अमित साहनी ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेदांता में ही इलाज के लिए पैरोल प्रदान की जाए। इससे पूर्व चौटाला को उनके सांसद पोते दुष्यंत चौटाला की सगाई में शामिल होने के लिए एक दिन की पैरोल प्रदान की गई थी।
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गौरतलब है कि वर्ष 1999-2000 में हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों की भर्ती में हुए घोटाले के संबंध में रोहिणी कोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय सिंह चौटाला सहित 10 लोगों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।