गुलाम कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फारूख अबदुल्ला को राहत, याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया।
नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलाम कश्मीर को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका को मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। हालांकि, सोमवार को इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई थी।
Delhi HC disposes off the PIL seeking action against former J&K CM Farooq Abdullah for his remarks on PoK. Court ask petitioner to approach authorities and ministries like MEA, MHA and Ministry of Law & Justice. pic.twitter.com/ZHT6vo94hD
— ANI (@ANI) November 21, 2017
यहां पर बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने फारुक अब्दुल्ला खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।
याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर पीठ ने कहा कि कोई संकट या जल्दबाजी नहीं है। इसके लिए किसी अन्य दिन तक के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना अंसार रजा ने यह याचिका दायर की थी।
याचिका में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत का अपमान किया है। मामले की तत्काल जांच और सांसद को गिरफ्तार किया जाए।