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गुलाम कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फारूख अबदुल्ला को राहत, याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने जनहित याचिका को मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 21 Nov 2017 11:36 AM (IST)Updated: Tue, 21 Nov 2017 11:53 AM (IST)
गुलाम कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फारूख अबदुल्ला को राहत, याचिका खारिज
गुलाम कश्मीर पर दिए गए बयान को लेकर फारूख अबदुल्ला को राहत, याचिका खारिज

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलाम कश्मीर को लेकर नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के विवादित बयान पर उनके खिलाफ दायर जनहित याचिका को मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया। हालांकि, सोमवार को इस मामले की सुनवाई पर सहमति जताई थी।

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यहां पर बता दें कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने फारुक अब्दुल्ला खिलाफ दायर जनहित याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

याचिकाकर्ता के वकील ने तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया था। इस पर पीठ ने कहा कि कोई संकट या जल्दबाजी नहीं है। इसके लिए किसी अन्य दिन तक के लिए इंतजार क्यों नहीं किया जा सकता है? सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना अंसार रजा ने यह याचिका दायर की थी।

याचिका में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान का समर्थन कर भारत का अपमान किया है। मामले की तत्काल जांच और सांसद को गिरफ्तार किया जाए। 


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