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केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर फंसे राघव चड्ढा, कोर्ट से नहीं मिली राहत

राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया था कि उन्हें डीडीसीए विवाद में जेटली के खिलाफ केजरीवाल के ट्वीट को केवल री-ट्वीट करने पर आपराधिक मामले का आरोपी नहीं बनाया जा सकता।

By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 25 Sep 2017 05:12 PM (IST)Updated: Mon, 25 Sep 2017 09:45 PM (IST)
केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर फंसे राघव चड्ढा, कोर्ट से नहीं मिली राहत
केजरीवाल के ट्वीट को री-ट्वीट कर फंसे राघव चड्ढा, कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली [जेएनएन]। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने राघव की याचिका खारिज कर दी है। मामला जेटली पर किए गए ट्वीट को री-ट्वीट करने का है, जिसके लिए जेटली ने दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 'आप' नेताओं पर मानहानि का मुकदमा दायर कर रखा है। 

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राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया था कि उन्हें डीडीसीए विवाद में जेटली के खिलाफ केजरीवाल के ट्वीट को केवल री-ट्वीट करने पर आपराधिक मामले का आरोपी नहीं बनाया जा सकता। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जेटली और चड्ढा की तरफ से तीन घंटे तक इस बारे में दलीलें सुनने के बाद मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

चड्ढा ने अपनी याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को रद करने की मांग की थी जिसमें जेटली द्वारा उनके तथा 'आप' के पांच अन्य नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें आरोपी के रूप में तलब किया गया था। 'आप' नेता का कहना है कि जेटली के खिलाफ सीएम केजरीवाल के ट्वीट को केवल री-ट्वीट करने के कारण उन्हें आपराधिक मामले में शामिल नहीं किया जा सकता। 

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