दिल्ली में बंद होंगे अवैध पैथ लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर, HC ने कार्रवाई का दिया आदेश
राष्ट्रीय परीक्षण व अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से RTI से मिली सूचना के तहत दिल्ली में कुल 131 पैथोलॉजी लैब हैं। NCR स्थित हरियाणा व यूपी के शहरों को मिला 270 पैथ लैब हैं।
नई दिल्ली (जेएनएन)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) में अयोग्य लैब टेक्नीशियन द्वारा अवैध तरीके से चलाए जा रहे पैथोलॉजी लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर बंद किए जाएंगे। मामले में दो सप्ताह पूर्व दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को आदेश दिया है कि वह अवैध पैथोलॉजी लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।
याचिका में मांग की गई है कि पैथ लैब व सेंटर खोलने और इसे चलाने के लिए नीति बनाने के साथ ही इस पर निगरानी रख कर कार्रवाई करने के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाए। उक्त मांग के साथ दो सप्ताह पहले हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकर करते हुए मंगलवार को इस पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने फिलहाल प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को अवैध पैथ लैब के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 207 पैथोलॉजी लैब
याचिकाकर्ता बेजोन कुमार मिश्रा की तरफ से अधिवक्ता शशांक देव सोढ़ी व अधिवक्ता डॉ. शशि भूषण ने याचिका दायर की है। इसमें राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मिली सूचना के अधिकार के तहत जानकारी भी संलग्न की गई है। इसके तहत दिल्ली में कुल 131 पैथोलॉजी लैब संचालित हैं, जबकि हरियाणा (एनसीआर) में कुल 36 व उत्तर प्रदेश (एनसीआर) में कुल 39 पैथोलॉजी लैब चल रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 207 पैथोलॉजी लैब हैं।
अयोग्य लोग लैब में टेस्ट कर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं
याचिका के अनुसार राजधानी में बड़ी संख्या में ऐसी पैथोलॉजी लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित हैं, जिनमें योग्य लैब टेक्नीशियन नहीं हैं और अयोग्य लोग लैब में टेस्ट कर रिपोर्ट भी तैयार कर रहे हैं। याचिका में कहा गया कि दिल्ली सरकार राजधानी में लैब व डायग्नोस्टिक सेंटर संचालित करने में असफल रही है। इतना ही नहीं सरकार यह पता लगाने में भी नाकाम रही है कि एनसीटी में अवैध लैब व सेंटर कितने बढ़े हैं। राजधानी में अब तक क्लीनिकल स्टैबलिशमेंट एक्ट 2010 को लागू नहीं किया जा सका।
नियमों का हो रहा है उल्लंघन
याचिका के अनुसार दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह से लैब की सुविधा नहीं है और मरीजों को कई बीमारियों के लिए निजी अस्पतालों में रेफर भी किया जाता है। याचिका के अनुसार नियम के तहत आवासीय क्षेत्र से आठ किलोमीटर के अंदर ही पैथोलॉजिस्ट अपना सैंपल कलेक्शन सेंटर बना सकता और पैथोलॉजिस्ट एक ही शहर में दो से अधिक डायग्नोस्टिक सेंटर में काम नहीं कर सकता। दिल्ली में इन नियमों का कई जगह उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।