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दिल्ली हाई कोर्ट ने I & B मंत्रालय से पूछा- रिया चक्रवर्ती ड्रग केस विभिन्न चैनलों पर क्या कार्रवाई की?

Rhea Chakraborty बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग के मामले में केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विभिन्न चैनलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 05 Mar 2021 08:01 AM (IST)Updated: Fri, 05 Mar 2021 01:24 PM (IST)
दिल्ली हाई कोर्ट ने I & B मंत्रालय से पूछा- रिया चक्रवर्ती ड्रग केस विभिन्न चैनलों पर क्या कार्रवाई की?
बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पूछा कि रिया चक्रवर्ती ड्रग के मामले में केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विभिन्न चैनलों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने मंत्रालय को इस बाबत स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए स्टैंडिंग काउंसल अजय दिगपाल ने पीठ को बताया कि चैनलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है और भविष्य के लिए इस संबंध में कई चैनलों को एडवाइजरी भेजी गई है। वहीं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडिंग एसोसिएशन ने पीठ को बताया कि रकुल प्रीत की शिकायत का परीक्षण करने के बाद विभिन्न सदस्य चैनलों को कई आदेश जारी किए गए हैं। पीठ ने इस दौरान कहा कि अगर याचिकाकर्ता के पास चैनलों के लिंक है तो वह मंत्रालय को कार्रवाई करने के लिए उपलब्ध करा सकती है।

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पीठ ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि चैनलों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में आगामी छह सप्ताह के अंदर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने उक्त निर्देशों के साथ सुनवाई 20 मई तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमन हिंगोरमानी ने कहा कि मंत्रालय को गैर एनबीसीए सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही चाहिए और मीडिया चैनल द्वारा प्रसारित किए गए कुछ लिंक को हटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता इससे जुड़े लिंक नहीं उपलब्ध करा सकती और मंत्रालय को अपने स्तर पर चैनल से यह जानकारी जुटाकर कार्रवाई चाहिए।

रकुल प्रीत ने एक आवेदन दाखिल कर उनके खिलाफ मीडिया में इस मामले में जुड़ तथ्यों को प्रसारित करने पर रोक लगाने के संबंध में अंतरिम आदेश देने की मांग की थी। रिया ने कहा था कि मीडिया उसका नाम ड्रग से जोड़ कर उछाल रहा है और उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इसका असर उसके व्यावसायिक जीवन पर पड़ रहा है।


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