नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली सरकारी ने हाई कोर्ट को जानकारी दी कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्कूल बंद होने के दौरान मध्याह्न भोजन के बदले छात्रों के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ते के तौर पर निधि जारी की गई थी। साथ ही बताया कि इस समय सरकारी स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न भोजन मुहैया कराया जा रहा है।
2020 में दायर की थी याचिका
याचिकाकर्ता NGO महिला एकता मंच ने वर्ष 2020 में याचिका दायर की थी। उसमें एनजीओ ने कोरोना काल के दौरान लागू लाकडाउन के समय पात्र छात्रों को पका हुआ मध्याह्न भोजन या खाद्य सुरक्षा भत्ता देने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया था। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से शिक्षा निदेशक ने एक हलफनामे में हाई कोर्ट को बताया कि मार्च 2020 से मध्याह्न भोजन के बदले प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये खाद्य सुरक्षा भत्ते के रूप में निधि वितरित की गई थी।
पीठ ने याचिका का किया निस्तारण
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की दो सदस्यीय पीठ ने सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर गौर करते हुए कहा कि इस मामले में और कोई आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पीठ ने इसी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया।