दिल्ली में MRP से अधिक कीमत पर दवाएं बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, मुनाफाखोरों पर सरकार सख्त
दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इसके लिए हर ज़िले में एक प्रवर्तन दल का गठन करने और आम जनता की जानकारी के लिए संपर्क विवरण विभाग या दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। दिल्ली के खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री इमरान हुसैन ने कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट का अनुचित लाभ उठाने वालों के खिलाफ अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को फील्ड कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई की रोजाना समीक्षा करने और दैनिक आधार पर रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है।
इमरान हुसैन ने सोमवार को लीगल मेट्रोलॉजी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवश्यक वस्तुओं विशेष रूप से जीवन रक्षक दवाओं जैसे आक्सीजन, रेमेडिसविर8 और टोसिलिज़ुमब इंजेक्शन इत्यादि की बिक्री में कुछ डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, निर्माताओं, केमिस्ट आदि द्वारा अधिक कीमत वसूलने के मामलों पर विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा की।
पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के अंतर्गत पैकेज्ड कमोडिटीज पर निर्माता / पैकर / आयातक का नाम और पता, उत्पाद का सामान्य नाम, शुद्ध मात्रा, निर्माण और प्री-पैकिंग का महीना और वर्ष एवम् उसकी वैधता, एमआरपी (सभी करों को मिलाकर) तथा उस व्यक्ति का नाम, पता, टेलीफोन नंबर जिसे उपभोक्ता शिकायत के मामले में संपर्क कर सकता है, जैसी अनिवार्य घोषणाओं की छपाई आवश्यक होती है। इस पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स (पीसीआर) के अनुपालन में विफलता पर रिटेलर / निर्माता / व्यापारी आदि के खिलाफ लीगल मेट्रोलॉजी अधिनियम, 2009 और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स, 2011 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य आपूर्ति मंत्री ने इसके लिए हर ज़िले में एक प्रवर्तन दल का गठन करने और आम जनता की जानकारी के लिए संपर्क विवरण, विभाग या दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश दिया। इमरान हुसैन ने खुदरा विक्रेताओं, व्यापारियों, निर्माताओं आदि से अपील भी की कि वे कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न हुए इस स्वास्थ्य संकट मे सरकार का सहयोग करें तथा पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स के प्रावधानों का अनुपालन करें। वहीं दिल्ली के नागरिकों से उन्होंने अपील की कि वे पैक्ड वस्तुओं तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं पर किसी भी तरह की ओवरचार्जिंग की सूचना लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को दें।