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दिल्ली में रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ, व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत

दिल्ली सरकार ने कोविड के मद्देनजर एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ कर दिया है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार मुश्किल समय में हमेशा आम आदमी के साथ खड़ी है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 01:09 PM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 01:09 PM (IST)
दिल्ली में रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ, व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत: ANI

नई दिल्ली [वीके शुक्ला]। दिल्ली सरकार ने व्यावसायिक वाहनों के नौ महीने के रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा आर्डर भी जारी किया गया है। जिसमें एक अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक टैक्स लेने वाले प्राधिकरण से रोड टैक्स के भुगतान का जुर्माना न लेने का निर्देश दिया गया है। हालांकि इसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स संचालकों ने नाखुशी जाहिर की है।इस संबंध में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भी ट्वीट दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार मुश्किल समय में हमेशा आम आदमी के साथ खड़ी है।

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दिल्ली सरकार ने कोविड के मद्देनजर एक अप्रैल 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच रोड टैक्स के भुगतान पर जुर्माना माफ कर दिया है।

परिवहन विभाग ने ऑटो किराये के संबंध में फिर जारी की अधिसूचना

वहीं, दिल्ली परिवहन विभाग ने डेढ़ साल में दूसरी बार ऑटो किराये के संबंध में अधिसूचना जारी की है। हालांकि ऑटो किराया जून 2019 में जारी हुई अधिसूचना के अनुसार ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के महासचिव उपेंद्र सिंह ने बताया कि मामला कोर्ट में जाने के बाद से ऑटो चालकों के मीटर पास होने का काम रुक गया था। जिस कारण ऑटो की फिटनेस नहीं हो रही थी। करीब तीन महीने से ऑटो चालक परेशान थे। इस अधिसूचना के दोबारा जारी होने के बाद से ऑटो चालकों के मीटर पास होने का काम पुन: शुरू हो जाएगा। जिससे ऑटो की फिटनेस भी हो सकेगी।

दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी ने बताया कि यह मामला कोर्ट में चला गया था क्योंकि पहले जब अधिसूचना जारी हुई थी तो उसमें उपराज्यपाल की मंजूरी नहीं ली गई थी। लेकिन अब विभाग ने मंजूरी लेकर फिर से अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना में किराये में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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