Delhi Oxygen Crisis: ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत पर मिलेगा 5 लाख तक मुआवजा
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति के सदस्य सप्ताह में दो बार बैठक करेंगे ताकि पीड़ित परिवार के आवेदन पर मुआवजे का फैसला जल्द हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने समिति को हर सप्ताह विभाग के प्रधान सचिव को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई कोरोना मरीजों की मौत के मामले में स्वजन को अधिकतम पांच लाख तक का मुआवजा मिलेगा। इसके संबंध में बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने छह सदस्यीय समिति गठित की है। यह समिति ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन व शिकायतें स्वीकार करेगी। यह समिति हर मामले का अलग-अलग मूल्यांकन कर मुआवजे की रकम तय करेगी, जिसके आधार पर अधिकतम 5 लाख मुआवजा मिल सकेगा।
स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी जारी आदेश में कहा गया है कि इस समिति के सदस्य सप्ताह में दो बार बैठक करेंगे, ताकि पीडि़त परिवार के आवेदन पर मुआवजे का फैसला जल्द हो सके। स्वास्थ्य विभाग ने समिति को हर सप्ताह विभाग के प्रधान सचिव को रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
समिति आवेदन व शिकायतों के आधार पर संबंधित अस्पतालों से ऑक्सीजन आपूर्ति, ऑक्सीजन भंडारण की व्यवस्था और स्टाक से संबंधित रिकॉर्ड भी तलब कर सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कमेटी को यह अधिकार दिया है कि जरूरत होने पर अस्पताल से कोई भी रिकॉर्ड मांग सकती है।
समिति यह भी जांच करेगी कि अस्पताल में तय मानक के अनुसार, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, ऑक्सीजन का पर्याप्त स्टाक रखने के लिए क्या कदम उठाए। समिति अगले आदेश तक कार्यरत रहेगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार बगैर किसी लापरवाही के कोरोना से मरने वाले मरीजों को भी 50 हजार का मुआवजा देने की घोषणा पहले कर चुकी है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित समिति के सदस्य डॉ. नरेश कुमार, निदेशक प्रोफेसर, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज डॉ. अमित कोहली, एनेस्थिसिया विशेषज्ञ, लोकनायक अस्पताल डॉ. संजीव कुमार, एनेस्थिसिया विशेषज्ञ, एलबीएस अस्पताल सुरेंद्र कुमार, सहायक निदेशक (प्लानिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय डॉ. एसी शुक्ला, चिकित्सा अधीक्षक, माता चानन देवी, डॉ. जेपी सिंह, चिकित्सा अधीक्षक और तीरथ राम अस्पताल