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चीनी मांझे से पतंग उड़ाई तो हो सकती है 5 साल की कैद, जानें-किसने जारी किया फरमान

पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण विभाग के अफसरों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 19 Jul 2018 07:49 AM (IST)Updated: Thu, 19 Jul 2018 07:49 AM (IST)
चीनी मांझे से पतंग उड़ाई तो हो सकती है 5 साल की कैद, जानें-किसने जारी किया फरमान
चीनी मांझे से पतंग उड़ाई तो हो सकती है 5 साल की कैद, जानें-किसने जारी किया फरमान

नई दिल्ली (जेएनएन)। अगर आप चीनी मांझे से पतंग उड़ाते हैं तो आपको पांच साल जेल अथवा एक लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। जीव-जंतुओं की रक्षा के मद्देनजर राजधानी में चीनी मांझे को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत इस मांझे की बिक्री, निर्माण, भंडारण, आपूर्ति, आयात और इसके जरिये पतंगबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि यह आदेश उपराज्यपाल अनिल बैजल ने जनवरी 2017 में ही लागू कर दिया था। दिल्ली सरकार ने इस आदेश के पालन को लेकर एक बार फिर से निर्देश जारी कर दिए हैं।

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बुधवार को राज्य के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पर्यावरण विभाग के अफसरों को इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। नायलॉन, प्लास्टिक या किसी भी सिंथेटिक पदार्थ से बने चीनी मांझा प्रयोग पर तो रोक है ही, किसी ऐसे धागे से उड़ाई जा रही पतंग, जो शीशा या किसी तेज धातु से बने मांङो से उड़ाई जा रही हो, उस पर भी रोक है। केवल सूती धागे का ही पतंगबाजी में इस्तेमाल किया जा सकता है।

यदि नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 5 के तहत पांच साल की सजा या एक लाख रुपये जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। पर्यावरण सचिव ने बताया कि कार्रवाई करने के लिए राजस्व विभाग में तहसीलदार, वन विभाग में वन्य जीव निरीक्षक, दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर तथा नगर निगम में सफाई निरीक्षक, लाइसेंस निरीक्षक और जन स्वास्थ्य निरीक्षक को अधिकार प्रदान किए गए हैं। 


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