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कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्‍ली सरकार सख्त, छोटे एवं मध्यम मल्टीस्पेशियलिटी नर्सिग होम 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित

दिल्ली सरकार ने 10 से 49 बेड की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टीस्पेशियलिटी नर्सिग होम को शनिवार को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित कर दिया है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Sun, 14 Jun 2020 11:17 PM (IST)Updated: Mon, 15 Jun 2020 09:26 AM (IST)
कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्‍ली सरकार सख्त, छोटे एवं मध्यम मल्टीस्पेशियलिटी नर्सिग होम 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित
कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्‍ली सरकार सख्त, छोटे एवं मध्यम मल्टीस्पेशियलिटी नर्सिग होम 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। कोरोना मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी दिल्ली सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने की बड़ी योजना बनाई है। इसके तहत दिल्ली सरकार अगले एक हफ्ते में 20 हजार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने जा रही है। 15 जून तक दिल्ली में मरीजों की संख्या 44 हजार पार करने की आशंका है। इसे देखते हुए अगले एक हफ्ते में 20 हजार अतिरिक्त बेड की व्यवस्था करने का दिल्ली सरकार का लक्ष्य है।

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दिल्ली के 40 छोटे-बड़े होटलों में करीब 4 हजार कोविड बेड बनाए जाएंगे। इन्हें दिल्ली के निजी अस्पतालों के साथ जोड़ा जाएगा। करीब 80 बैंक्वेट हॉल में 11 हजार कोविड बेड बनाए जाएंगे। इन्हें दिल्ली के नर्सिग होम के साथ जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 10 से 49 बेड वाले नर्सिग होम में पांच हजार कोविड बेड बनाया जा रहा है।

सभी जिलाधिकारियों को अगले कुछ दिनों में इसे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली सरकार ने 10 से 49 बेड की क्षमता वाले सभी छोटे एवं मध्यम मल्टीस्पेशियलिटी नर्सिग होम को शनिवार को 'कोविड-19 नर्सिंग होम' घोषित कर दिया है।

केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर कहा कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से 5,000 से अधिक बेड कोरोना वायरस के मरीजों के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। कोरोना संक्रमितों के लिए बेड की संख्या में वृद्धि करने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है।

आदेश के मुताबिक, केवल विशेष तौर पर आंख, कान एवं गले का इलाज करने वाले केंद्रों, डायलिसिस केंद्रों, प्रसव गृहों और आइवीएफ केंद्रों को इससे छूट दी गई है। आदेश के मुताबिक, ऐसे सभी नर्सिग होम को आदेश जारी होने के बाद तीन दिन के अंदर कोविड-19 बिस्तरों को तैयार करना होगा और ऐसा करने में विफल रहने वालों को दिल्ली नर्सिग होम पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2011 के नियम 14 में संलग्न अनुसूची की उपधारा 14.1 के उल्लंघन का दोषी माना जाएगा। इससे पहले सरकार ने 24 मई को 50 या इससे अधिक बेड वाले 117 नर्सिग होम व निजी अस्पतालों को निर्देश दिया था कि वे अपने कुल बिस्तरों में से 20 फीसद बेड कोरोना पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित रखें।


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