दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाहनों से बैन हटा, आज से नहीं देना होगा 20 हजार रुपये जुर्माना
दिल्ली सरकार ने रविवार को बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर सोमवार से प्रतिबंध हटा लिया। इस फैसले का मतलब है कि सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे।
नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। दिल्ली सरकार ने बीएस-3 पेट्रोल (BS-III Petrol) और बीएस-4 (BS-IV Diesel) डीजल चार पहिया वाहनों पर सोमवार से प्रतिबंध हटा लिया है। इस फैसले का मतलब है कि सोमवार से दिल्ली की सड़कों पर सभी तरह के वाहन बिना किसी रोक-टोक के चल सकेंगे। परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण का स्तर स्थिर है। इस पर नजर रखी जा रही है और फिलहाल आदेश को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।
रविवार तक था प्रतिबंध
सात नवंबर को हुई एक समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक सोमवार तक बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों की आवाजाही पर रोक थी। तीन दिन बाद एक और बैठक हुई और अरविंद केजरीवाल सरकार ने फैसला किया कि रविवार तक प्रतिबंध लागू रहेंगे।
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जुर्माना भी नहीं लगेगा
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है। दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में कहा था कि संशोधित ग्रेप के चरण III के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल हल्के मोटर वाहन (चार पहिया वाहन) न चलाएं। उस समय निर्देश 13 नवंबर तक लागू किए गए थे।
प्रदूषण से राहत नहीं
रविवार को प्रदूषण का स्तर पिछले दिन के बराबर ही बना रहा। पराली के धुएं के कारण लगातार तीसरे दिन दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। हालांकि, सुबह में तेज हवा चलने के कारण प्रदूषण कुछ कम था। इस वजह से सुबह में हवा की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार होने से खराब श्रेणी में आ गई थी लेकिन दिन चढ़ने के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से पार पहुंच गया। 24 घंटे में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में ही रही। वहीं एनसीआर के शहरों में प्रदूषण से थोड़ी राहत रही और हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में दर्ज की गई।