Delhi News: दिल्ली के छात्रों के लिए बड़ी खबर, सरकार फिर से लागू कर सकती है ये पालिसी; शिक्षा पर पड़ेगा असर
Delhi Government Education Policy दिल्ली के स्कूलों में फिर छात्रों को फेल करने का कानून लागू हो सकता है। जिससे आठवीं तक के छात्रों को फेल किए बिना अगली कक्षा में क्रमोन्नत नहीं किया जा सकेगा। इसे डिटेंशन पालिसी कहते हैं।
नई दिल्ली [रीतिका मिश्रा]। राजधानी के स्कूलों में फिर से डिटेंशन पालिसी (पांचवीं और आठवीं में फेल होने पर उसी कक्षा में दोबारा पढ़ाई) लागू हो सकती है। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया कि दिल्ली के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नियम 2022 में संशोधन किया गया है।
दिल्ली गैजेट में यह नियम अधिसूचित होते ही स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। छात्र को उसी कक्षा में रोकने को लेकर सरकार नियम बनाकर जल्द ही लागू भी कर सकती है। निदेशालय की ओर से अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह नियम इसी शैक्षणिक सत्र से लागू हो या नहीं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सतत और व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए साल 2009 में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत नो डिटेंशन पालिसी (आठवीं तक के छात्रों को फेल किए बिना अगली कक्षा में क्रमोन्नत) लागू थी, लेकिन बेहतर कार्यान्वयन न होने के कारण साल 2017 में इसे रद कर दिया गया था।
साल 2019 में दिल्ली सरकार ने संसद की ओर से अधिनियम में संशोधन के बाद, नो-डिटेंशन पालिसी को हटाने के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी थी।
अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष और हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों में अगर आठवीं तक के छात्रों को कम अंक आने पर फेल करने की नीति लागू होती है तो इससे बहुत से छात्र प्रभावित होंगे।
इस नीति से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत नुकसान होगा। अगर बच्चे पांचवीं और आठवीं में फेल होने लगेंगे तो स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ेगी। मुझे लगता है कोई बच्चा कभी फेल नहीं होता। अगर कुछ फेल होता है तो वे हैं स्कूल या शिक्षक।