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Delhi HSRP Latest News: हाई कोर्ट के सुझाव के बाद लाखों वाहन चालकों को राहत दे सकती है दिल्ली सरकार

Delhi HSRP and colour-coded stickers वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर 5500 रुपये का जुर्माना करने पर हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार को नागरिकों के बीच दहशत नहीं फैलाने के बजाए इंधन स्टीकर व नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए उचित समय देना चाहिए।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 25 Dec 2020 10:03 AM (IST)Updated: Fri, 25 Dec 2020 10:45 AM (IST)
Delhi HSRP Latest News: हाई कोर्ट के सुझाव के बाद लाखों वाहन चालकों को राहत दे सकती है दिल्ली सरकार
पीठ ने कहा कि निर्णय से लोगों में दहशत है और कुछ लोग स्थिति का फायदा उठा सकते हैं।

नई दिल्ली [विनीत त्रिपाठी]। रंग आधारित ईंधन स्टीकर व हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) के उल्लंघन के मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अहम सुझाव दिए हैं। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल व न्यायमूर्ति तलवंत की सिंह की पीठ ने उल्लंघन करने पर 5500 रुपये का जुर्माना करने पर हैरानी जताते हुए कहा कि सरकार को नागरिकों के बीच दहशत नहीं फैलाने के बजाए इंधन स्टीकर व नंबर प्लेट प्राप्त करने के लिए उचित समय देना चाहिए। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली के लाखों वाहन चालकों को कलर कोडेड स्टीकर और हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए अतिरिक्त समय दे सकती है।

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गौरतलब है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की पीठ ने कहा सरकार ने रंग आधारित ईंधन स्टीकर और एचएसआरपी प्राप्त करने के लिए इस साल अगस्त में विज्ञापन जारी किया था। ऐसे में कोरोना माहामारी के चलते विज्ञापन जारी करने का समय उचित नहीं था। पीठ ने कहा कि इस प्रकार के निर्णय से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है और कुछ लोग स्थिति का फायदा उठा सकते हैं।

अनिल चौधरी ने याचिका में आरोप लगाया कि ऑरिजनल इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चर्स वाहनों के लिए अनिवार्य किए गए रंग आधारित स्टीकर और एचएसआरपी के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूल रही हैं। अनिल चौधरी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सुनिल फर्नांडीस ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरु किए गए चालान अभियान ने लोगों भय पैदा कर दिया है। लोग जहां स्टीकर व एचएसआरपी प्राप्त करने की जद्दोजहद कर रहे हैं और इस बीच उन्हें जुर्माने भरने पर मजबूर किया जा रहा है।

वहीं, दिल्ली की ओर से पेश अधिवक्ता सत्यकाम ने पीठ को बताया कि दिल्ली सरकार का स्टीकरों और एचएसआरपी की दर तय करने से कोई लेना-देना नहीं है। यह मात्र सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने के लिए किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी वाहनों पर एचएसआरपी और स्टीकर होने चाहिए। पीठ ने कहा कि इस आदेश का पालन किया जाए लेकिन सरकार को लोगों की समस्या को देखते हुए उन्हें समय प्रदान करना चाहिए। 

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