दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने निजी बिजली कंपनियों पर लगाया करोड़ों का जुर्माना
डीईआरसी ने बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. पर 1.71 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) का अनुपालन नहीं करने पर बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टीपीडीडीएल) पर 1.71 करोड़ रुपये, बीएसईएस यमुना पावर लि. तथा बीएसईएस राजधानी पावर लि. पर 2.88-2.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों पर यह जुर्माना तीन वित्त वर्षो (2012-13, 2013-14 और 2014-15) के लिए लगाया गया है। डीईआरसी ने पिछले महीने यह जुर्माना लगाने का आदेश दिया था।
टीपीडीडीएल के प्रवक्ता ने कहा कि डीईआरसी के आदेश पर गौर किया जा रहा है। इस संदर्भ में उपयुक्त कदम उठाया जाएगा। आरपीओ के अनुपालन को लेकर पर्याप्त नवीकरणीय ऊर्जा या आरईसी (अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र) बिजली बाजारों में वाजिब दरों पर उपलब्ध नहीं है। प्रवक्ता ने कहा, अगर वितरण कंपनियों को आरपीओ शर्तो को पूरा करने के लिए अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी तो इसका नकारात्मक वित्तीय प्रभाव पड़ेगा और अंतत: ग्राहकों पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में बोझ बढ़ेगा।
वहीं, बीएसईएस वितरण कंपनियों के प्रवक्ता ने कहा कि प्रतिस्पर्धी दरों पर 1,700 मेगावाट हरित ऊर्जा के लिए दीर्घकालीन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे बीएसईएस की कुल ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी 2021-22 तक बढ़कर 27 फीसद हो जाएगी। बीएसईएस 2021-22 से आरपीओ जरूरतों का 100 फीसद पालन करेगा और हरित ऊर्जा के जरिये प्राप्त अधिशेष ऊर्जा से कंपनी को पूर्व वर्षो में आरपीओ की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी।
मालूम हो कि डीईआरसी ने यह आदेश इन कंपनियों के खिलाफ ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन और इंडियन ¨वड पावर एसोसिएशन की याचिकाओं पर दिया। याचिकाकर्ताओं ने आरपीओ नियम का पालन नहीं करने को लेकर डीईआरसी से अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता और अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्र रूपरेखा क्रियान्वयन नियम 2012 के तहत कार्रवाई करने का आग्रह किया था। आरपीओ नियम का पालन नहीं करने पर ग्रीन एनर्जी एसोसिएशन और इंडियन विड पावर एसोसिएशन की याचिकाओं पर आदेश दिया।
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