Delhi Earthquake Updates: खतरनाक सीस्मिक जोन-4 में आने वाली दिल्ली में 300 इमारतें असुरक्षित
Delhi Earthquake Updates दिल्ली विकास प्राधिकरण (Delhi Development Authority) ने राजधानी दिल्ली की तीन सौ ऐसी इमारतों की सूची तैयार की है जो तेज भूकंप के झटके नहीं झेल पाएंगी। इसके अलावा भी कई इमारतें हैं जिनकी पहचान होनी है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। Delhi Earthquake Updates: लॉकडाउन के साथ-साथ अनलॉक के दौरान भी दिल्ली-एनसीआर में बार-बार आए भूकंप के झटकों ने सरकारी एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आलम यह है कि दिल्ली की इमारतों को भूकंपरोधी बनाने की कवायद तेज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) की सख्ती पर ही सही, लेकिन भूकंप के झटके नहीं झेल सकने वाली इमारतों की न सिर्फ सूची बना ली गई है, बल्कि उन्हें नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। बता दें कि अप्रैल से लेकर अब तक दिल्ली-एनसीआर तकरीबन 20 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं। ऐसे में लोगों के साथ भू वैज्ञानिक भी चिंतित हैं, क्योंकि इससे पहले इतने कम समय में इतने अधिक भूकंप के झटके नहीं लगे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, इस बाबत मंगलवार तक 64 नोटिस भेजे जा चुके हैं। इसमें इमारत की संवेदनशीलता के बारे में बताते हुए किसी भी मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थान के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से उसका सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए कहा गया है। इसमें देखा जाएगा कि इमारत कहां से कितनी मजबूत और कितनी कमजोर है। ऑडिट में इमारत की खामियां दूर करने के लिए जो सुझाव दिए जाएंगे, उन पर भी अमल करना अनिवार्य होगा। इस पर जो भी खर्च आएगा उसे इमारत के प्रबंधन द्वारा ही वहन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 21 मार्च 2001 से पूर्व की बनी हुई इन इमारतों का न ही अब तक कोई सुरक्षा ऑडिट हुआ है और न ही इन्हें भूकंपरोधी बनाने की दिशा में कोई प्रयास किए गए हैं।
कानूनी कार्रवाई का भी होगा प्रावधान
अधिकारियों के मुताबिक यह सारी प्रक्रिया छह माह में पूरी की जानी है, लेकिन एक महीने के भीतर संबंधित इमारत के प्रबंधन द्वारा डीडीए को इस आशय की सूचना देनी होगी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट और उसके आधार पर कराए गए सुधार की जानकारी डीडीए के उप निदेशक (भवन, एल एंड आइ, रेजिडेंशियल) और उप निदेशक (भवन, सी एंड आइ) को जमा करानी होगी। नोटिस पर अमल नहीं करने पर जुर्माना लगाने सहित अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।