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Nirbhaya Case: दिल्‍ली कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर लगाई रोक, अगले आदेश तक फांसी टली

दिल्‍ली की कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगा दी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 02 Mar 2020 05:35 PM (IST)Updated: Tue, 03 Mar 2020 07:20 AM (IST)
Nirbhaya Case: दिल्‍ली कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर लगाई रोक, अगले आदेश तक फांसी टली
Nirbhaya Case: दिल्‍ली कोर्ट ने निर्भया के दोषियों के डेथ वारंट पर लगाई रोक, अगले आदेश तक फांसी टली

नई दिल्‍ली, जेएनएन। दिल्‍ली की कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों के डेथ वारंट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अगले आदेश तक चारों दोषियों की फांसी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने के पीछे यह कहा कि चारों दोषियों में से एक दोषी पवन की दया याचिका राष्‍ट्रपति के पास लंबित है। ऐसे में फांसी नहीं दी जा सकती है।

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इससे पहले सोमवार को ही निर्भया के 2 दोषियों अक्षय सिंह और पवन कुमार गुप्ता की द्वारा दायर याचिका जिसमें डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग को पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दिया था। 

इधर, निर्भया की मां ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि अदालत को दोषियों को फांसी देने के अपने आदेश पर अमल करने में इतना समय क्यों लग रहा है? निष्पादन को बार-बार स्थगित करना हमारे सिस्टम की विफलता को दर्शाता है। हमारा पूरा सिस्‍टम क्रिमिनल को सपोर्ट कर रहा है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्भया के चारो दोषी को तीन मार्च को फांसी होनी थी। इसके लिए पवन जल्‍लाद भी रविवार को पहुंच गया। वहीं उसने पहुंचते ही सबसे पहले फांसी घर जाकर वहां का हाल देखा। इसके बाद सोमवार की सुबह से ही वहां फांसी का ट्रायल चल रहा है।

कोर्ट के आदेश के अनुसार निर्भया के चारो दोषी को तीन मार्च को फांसी होनी थी। फांसी का वक्‍त सुबह छह बजे तय था। अब राष्‍ट्रपति के पास दया याचिका लंबित होने के कारण कोर्ट ने डेथ वांरट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जब तक किसी दोषी के पास कानूनी विकल्‍प मौजूद है तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती है।

इधर, फांसी देने के लिए पवन जल्‍लाद भी रविवार को पहुंच गया था। वहीं उसने पहुंचते ही सबसे पहले फांसी घर जाकर वहां का हाल देखा। इसके बाद सोमवार की सुबह से ही वहां फांसी का ट्रायल चल रहा है। अब कोर्ट के ताजा आदेश के बाद एक बार फिर सारी प्रकिया पर रोक लग गई है।

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