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1300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दिल्ली के कारोबारी को झटका, विदेश जाने पर रोक

1300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में फंसे दिल्ली के कारोबारी के ब्रिटेन और दुबई जाने पर रोक लगा दी है।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 18 Sep 2019 04:09 PM (IST)Updated: Wed, 18 Sep 2019 04:33 PM (IST)
1300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दिल्ली के कारोबारी को झटका, विदेश जाने पर रोक
1300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे दिल्ली के कारोबारी को झटका, विदेश जाने पर रोक

नई दिल्ली, पीटीआइ। 1300 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (money laundering case) में फंसे दिल्ली के कारोबारी के ब्रिटेन और दुबई जाने पर तीस हजारी कोर्ट ने रोक लगा दी है। तीस हजारी की मजिस्ट्रेट  अदालत ने दिल्ली के कारोबारी विकास चौधरी की अर्जी पर उन्हें ब्रिटेन और दुबई जाने की मंजूरी दे दी थी। अब अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाऊ ने मजिस्ट्रेट अदालत के 27 अगस्त को जारी आदेश को पलटते हुए विकास चौधरी के विदेश जाने पर रोक लगा दी है।

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सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत से गलत तरीके से आदेश जारी हुआ था। मजिस्ट्रेट अदालत ने विकास चौधरी की अर्जी पर आयकर विभाग (Income Tax Office) को नोटिस जारी किए बगैर ही विदेश जाने की इजाजत दे दी थी, जो गलत है। इसी अदालत 31 अक्टूबर तक आयकर विभाग द्वारा विकास चौधरी के खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित कर दिया था।

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि चौधरी के खिलाफ मुकदमा अदालत में लंबित नहीं था, इसलिए उन्होंने विदेश यात्रा करने के अपने आवेदन पर विचार किया।

वहीं, आई-टी विभाग के अतिरिक्त निदेशक ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) के पास चौधरी के आवेदन की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था और उन्होंने दावा किया कि वह विदेश में सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।

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