Move to Jagran APP

Moin Qureshi case: सतीश बाबू सना को कोर्ट ने 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉड्रिंग केस में कारोबारी सतीश बाबू सना को 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 09 Aug 2019 02:43 PM (IST)Updated: Fri, 09 Aug 2019 02:43 PM (IST)
Moin Qureshi case: सतीश बाबू सना को कोर्ट ने 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा
Moin Qureshi case: सतीश बाबू सना को कोर्ट ने 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने मोइन कुरैशी (Moin Qureshi case) से जुड़े मनी लॉड्रिंग(money laundering) केस में कारोबारी सतीश बाबू सना को 23 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट सतीश की जमानत अर्जी पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगी। 

loksabha election banner


बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मोइन कुरैशी केस में हैदराबाद के कारोबारी सतीश बाबू सना (Satish Babu Sana) को दिल्‍ली में २७ जुलाई को गिरफ्तार किया था। सतीश बाबू सना ने सीबीआइ के पूर्व विशेष निदेशक रहे राकेश अस्थाना (Rakesh Asthana) पर पांच करोड़ रुपये की घूस मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद तत्कालीन सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने अस्थाना और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

सना अब तक मीट कारोबारी मोइन कुरैशी (Moin Qureshi) के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय का गवाह था, जिसको अब आरोपी बनाया गया है। मोईन कुरैशी से जुड़ी कंपनी से सना द्वारा 50 लाख रुपये के शेयरों की खरीद ईडी की जांच के दायरे में है।

हालांकि, सना को ये शेयर कभी नहीं मिला ना ही उसने कुरैशी से अपने पैसे ही वापस लिए थे। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि भ्रष्‍टाचार के मामले में राहत दिलाने के लिए तो सना ने कुरैशी को पैसे नहीं दिए थे।

कुरैशी का नाम सबसे पहले साल 2014 में तब सामने आया जब यह पता चला कि 15 महीने में कुरैशी कम से कम 70 बार तत्कालीन सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के घर पर हाजिरी लगाई थी। इसके बाद आरोपी के साथ बैठक करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हा को कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद सीबीआई के दो वरिष्‍ठ अधिकारियों आलोक वर्मा और अस्थाना के बीच उपजे विवाद में भी सना का नाम आया था।

दिल्ली-NCR की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.