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NIA की कस्टडी में आतंकी मो.आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया, टेरर फंडिंग मामले में होगी पूछताछ

अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया को पांच दिन की एनआइए की रिमांड में भेज दिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 06:26 PM (IST)Updated: Thu, 13 Jun 2019 06:26 PM (IST)
NIA की कस्टडी में आतंकी मो.आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया, टेरर फंडिंग मामले में होगी पूछताछ
NIA की कस्टडी में आतंकी मो.आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया, टेरर फंडिंग मामले में होगी पूछताछ

नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली की एक अदालत ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार आतंकी मोहम्मद आरिफ गुलामबाशिर धरमपुरिया को पांच दिन की एनआइए की रिमांड में भेज दिया है। जांच एजेंसी ने धरमपुरिया से पूछताछ के लिए कोर्ट से 12 दिन की कस्टडी मांगी थी। लेकिन अदालत ने एनआइए को पूछताछ के लिए सिर्फ पांच दिन की अनुमति दी।

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बचाव पक्ष के अधिवक्ता एम एस खान ने एनआइए की याचिका का विरोध किया और कोर्ट को गिरफ्तारी अनुचित बताया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अभियुक्त ने पहले ही यहां एक अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें आत्मसमर्पण करने के लिए समय मांगा गया था। जांच में शामिल होने के लिए ही आरोपित भारत आया था। वकील ने यह भी कहा कि धरमपुरिया एजेंसी के साथ टेलीफोन पर बातचीत कर जांच में सहयोग कर रहा था।

गुजरात के वलसाड जिले के निवासी धरमपुरिया को बुधवार को दुबई से आने पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGIA) से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में यह पांचवीं गिरफ्तारी है। मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सलीम, दोनों दिल्ली के निवासी और सज्जाद अहमद वानी और मोहम्मद हुसैन वानी जोकि श्रीनगर के मूल निवासी हैं। ये चारों आरोपित पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

बता दें कि धरमपुरिया पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन फलाह-ए-इन्सानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) का सदस्य है। जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपित लंबे समय से गिरफ्तारी से बचने के लिए दुबई में रहा था। जबकि उसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया था।

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