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2012 Delhi Nirbhaya Case: गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले में फैसला सुरक्षित

निर्भया मामले में चार दोषियों में से एक के पिता ने गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Fri, 20 Dec 2019 12:44 PM (IST)Updated: Fri, 20 Dec 2019 12:44 PM (IST)
2012 Delhi Nirbhaya Case: गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले में फैसला सुरक्षित
2012 Delhi Nirbhaya Case: गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने के मामले में फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, एएनआइ। निर्भया मामले में गवाह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली दोषी पवन गुप्ता के पिता की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट सात जनवरी को फैसला सुना सकता है। दोषी पवन के पिता ने आरोप लगाया कि गवाह पढ़ा लिखा है और विश्वसनीय नहीं है क्योंकि उसने समाचार चैनलों को साक्षात्कार देने के लिए रिश्वत ली थी।

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दोषी पवन के पिता ने वकील एपी सिंह के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि गवाह के गलत बयानों से केस प्रभावित हुआ है। ऐसे में उसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।

दरअसल, दोषी पवन के पिता ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया था। इसके बाद अधिवक्ता के जरिए अदालत में याचिका दायर कर कोर्ट से मामला दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गई है।

बता दें कि 16 दिसंबर 2012 में वसंत विहार में एक चलती बस में एक छात्रा का सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छह आरोपितों में से चार को फांसी सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा पर निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुहर लगा चुकी है। दोषियों में पवन गुप्ता का भी नाम शामिल है।

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