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मी़डिया में आरोप पत्र लीक मामलाः मिशेल की याचिका पर अदालत 3 मई को सुनाएगी फैसला

अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मीडिया में आरोप पत्र लीक होने संबंधी क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर अदालत तीन मई को फैसला सुनाएगी।

By Mangal YadavEdited By: Published: Thu, 25 Apr 2019 06:55 PM (IST)Updated: Thu, 25 Apr 2019 06:55 PM (IST)
मी़डिया में आरोप पत्र लीक मामलाः  मिशेल की याचिका पर अदालत 3 मई को सुनाएगी फैसला
मी़डिया में आरोप पत्र लीक मामलाः मिशेल की याचिका पर अदालत 3 मई को सुनाएगी फैसला

 नई दिल्ली, प्रेट्र। दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर मामले में गिरफ्तार किए गए कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की याचिका पर बृहस्पतिवार को आदेश सुरक्षित रखा, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय पर आरोप लगाया गया था कि उसने मीडिया को आरोप पत्र लीक करके मामले का राजनीतिकरण किया। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि इस मामले में 3 मई को आदेश सुनाया जाएगा।

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जांच एजेंसी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि अगर मीडिया ने कुछ सामग्री प्रकाशित या प्रसारित की तो उसमें कुछ भी गलत नहीं था क्योंकि अदालत पहले ही मामले का संज्ञान ले चुकी है। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मिशेल द्वारा दायर याचिका को खारिज कर देना चाहिए क्योंकि इसमें दम नहीं है।

वहीं मिशेल की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि चार्जशीट के लीक होने के कारण मीडिया ट्रायल था। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोप पत्र की प्रतिलिपि आरोपी को देने से पहले ही मीडिया को दे दी गई। वकील ने कहा कि मिशेल ने जांच एजेंसी के समझ किया का नाम नहीं लिया जिसका जिक्र मीडिया में किया गया है।

मिशेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया है कि आरोप पत्र दाखिल करने के समय आरोपितों को आरोप पत्र की प्रतियां देने के लिए कहा गया था, लेकिन ईडी ने इसपर आपत्ति की थी। उनका कहना था कि अदालत ने अभी तक आरोप पत्र का संज्ञान नहीं लिया है, इसलिए आरोपितों को प्रतियां नहीं दी जा सकतीं। इसके बावजूद, ईडी ने मीडिया हाउसों को उसकी प्रतिलिपि दे दी।

एक-दूसरे पर लग रहे आरोप

आरोप पत्र लीक होने के बाद क्रिश्चियन मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने अदालत में कहा कि ईडी ने ही इसे लीक किया है। वहीं ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि यह काफी गंभीर मसला है और इसकी जांच होनी चाहिए। मिशेल के वकील ने इसका समर्थन किया। इसके बाद ईडी की तरफ से अदालत में कहा गया कि जब आरोपित पक्ष को अभी तक आरोप पत्र की प्रति नहीं दी गई है तो मिशेल के वकील को कैसे पता कि आरोप पत्र में क्या लिखा हुआ है? बगैर आरोप पत्र के मिशेल की अर्जी कैसे तैयार हो गई? वहीं मिशेल के वकील ने ऐसी कोई भी जानकारी होने से इनकार किया था।

बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले को लेकर माडिया में एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें कुछ अहम खुलासे हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशाट में बिचौलिए मिशेल ने AP का मतलब अहमद पटेल और FAM का मतलब फैमली बताया गया था।

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