यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Feb 06, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Sanjay Singh: संजय सिंह न्यायिक हिरासत से जाएंगे राज्यसभा, शपथ लेने के लिए कोर्ट से फिर मिली अनुमति
आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मंगलवार को संसद जाकर राज्यसभा ...और पढ़ें

एएनआई, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता संजय सिंह को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दूसरी बार मंगलवार को संसद जाकर राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दे दी। उन्हें पुलिस हिरासत में 8 फरवरी या 9 फरवरी को संसद जाने की अनुमति दी गई है।
कोर्ट के आदेश पर पहले भी उन्हें शपथ दिलाने की अनुमति दी गई थी। उन्हें 5 फरवरी को राज्यसभा में ले जाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से शपथ नहीं दिलाई जा सकी। इसलिए अब उन्हें शपथ दिलाने की नई तारीखों का एलान किया है।
कोर्ट से फिर मांगी थी अनुमति
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने संजय सिंह के आवेदन को स्वीकार करते हुए कहा कि 3 फरवरी को इस अदालत ने जेल अधिकारियों को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के लिए आरोपी को न्यायिक हिरासत से राज्यसभा में ले जाने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने आगे कहा कि संजय सिंह को उन दो तारीखों में से किसी एक को न्यायिक हिरासत से कड़ी सुरक्षा में राज्यसभा ले जाया जाए। इस संबंध में जेल अधीक्षक को राज्यसभा सचिवालय से संवाद करने का निर्देश दिया जा रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी
संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति (2021-22) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। पिछले हफ्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में दायर नियमित जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ने 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।
