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Uphaar Cinema Hall Fire Case: सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 26 Mar 2019 06:00 PM (IST)Updated: Tue, 26 Mar 2019 06:13 PM (IST)
Uphaar Cinema Hall Fire Case: सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी
Uphaar Cinema Hall Fire Case: सुशील और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

नई दिल्ली, प्रेट्र। उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में दिल्ली की एक अदालत ने सुशील अंसल और गोपाल अंसल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है। यह वारंट चीफ मेट्रो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दीपक शेहरावत ने जारी किया है। इन पर उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

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अग्निकांड में दो बच्चों को खोने वाली नीलम कृष्णमूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश जारी किया। नीलम पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं।

याचिकाकर्ता ने उपहार सिनेमा अग्नि कांड में अपने दो बच्चों को गंवा दिया था। वे पिछले 20 साल से सभी पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहीं हैं। 13 जून 1997 को उपहार सिनेमा में एक हिंदी फिल्म के दौरान आग लग गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी।

इससे पहले दिसंबर 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उपहार सिनेमा अग्निकांड में सजा पाने वाले उसके मालिक सुशील अंसल का पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी कि खिलाफ एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया था। अधिकारी ने दोषी करार दिए जाने के बावजूद 2013 में सुशील के पक्ष में वेरीफिकेशन रिपोर्ट दी थी।

न्यायमूर्ति नज्मी वजीरी ने टिप्पणी की कि सुशील अंसल ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के दौरान भारत सरकार को गुमराह किया है। पीठ ने कहा था कि सुशील अंसल ने सजा के संबंध में भारत सरकार को झूठी जानकारी दी।

पीठ ने कहा था कि जब सुशील अंसल ने तत्काल पासपोर्ट के लिए आवेदन किया था तो उसे उसी के हिसाब से जानकारी साझा करनी चाहिए थी। पीठ ने उक्त आदेश याचिकाकर्ता नीलम कृष्णमूर्ति की जनहित याचिका पर दिया। इससे पहले हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि पासपोर्ट विभाग में दिए गए दस्तावेजों में सुशील ने उन पर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी गुप्त रखी थी।
 


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