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रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए जा सकेंगे अमेरिका, लंदन की मांग कोर्ट ने ठुकराई

अदालत ने ईडी का विरोध और बचाव पक्ष की दलील दर्ज करने के साथ ही फैसला तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया था।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 03 Jun 2019 11:17 AM (IST)Updated: Mon, 03 Jun 2019 12:26 PM (IST)
रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए जा सकेंगे अमेरिका, लंदन की मांग कोर्ट ने ठुकराई
रॉबर्ट वाड्रा इलाज के लिए जा सकेंगे अमेरिका, लंदन की मांग कोर्ट ने ठुकराई

नई दिल्‍ली, जेएनएन। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को आंत के ट्यूमर का इलाज कराने के लिए सीबीआइ की स्पेशल कोर्ट से अमेरिका और नीदरलैंड जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन लंदन जाने की मांग साफतौर पर ठुकरा दी है। सोमवार को हुई अहम सुनवाई में दिल्ली की कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका पर यह अहम फैसला दिया है। 

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रॉबर्ड वाड्रा ने लंदन की अपनी यात्रा का अनुरोध वापस ले लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाता है, तो वह इस अवधि के दौरान निलंबित रहेगा।

इससे पहले रॉबर्ड वाड्रा ने 29 मई को इलाज कराने के लिए कोर्ट से लंदन जाने की अनुमति मांगी थी। अदालत ने ईडी का विरोध और बचाव पक्ष की दलील दर्ज करने के साथ ही फैसला तीन जून के लिए सुरक्षित रख लिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी बड़ी आंत में ट्यूमर है। इसकी पुष्‍ट‍ि के लिए सर गंगाराम अस्पताल का एक प्रमाण पत्र भी अदालत में दाखिल किया गया था। याचिका में कहा गया था कि डॉक्टर ने दूसरा सुझाव लेने की सलाह दी है।

वहीं ईडी ने याचिका पर विरोध जताते हुए अदालत को बताया था कि मामले की जांच बेहद गंभीर पड़ाव पर है और ऐसा हो सकता है कि वाड्रा लंदन से लौटे ही नहीं? अगर उन्हें लंदन जाने की अनुमति मिल जाती है तो साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होने की संभावना है। इस मर्ज का इलाज भारत में भी हो सकता है।

बीते 24 मई को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से अनुरोध किया था कि वाड्रा से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी जाए, ताकि लंदन में 19 लाख पौंड की संपत्ति खरीद में इस्तेमाल धन के स्त्रोत का पता लगाया जा सके और मनी लांड्रिंग में कथित रूप से वाड्रा की मदद करने वाले कुछ लोगों की भूमिका का खुलासा हो सके। ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा को नोटिस जारी किया था। याचिका में ईडी ने निचली अदालत द्वारा मनी लांड्रिंग मामले में दोनों को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को रद करने की मांग की थी।

उधर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पूछताछ के लिए दूसरे दिन शुक्रवार को उपस्थित नहीं हुए। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्‍हें दिल्ली एनसीआर एवं बीकानेर में जमीन हथियाने और विदेश में संपत्तियां खरीदने के मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा था। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को समन जारी कर पूछताछ के लिए गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था। ईडी ने वाड्रा से बृहस्‍पतिवार को सात घंटे तक पूछताछ की थी।

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