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साधारण पासपोर्ट बनवा सकेंगे राहुल गांधी, कोर्ट ने कहा- 10 साल नहीं बल्कि तीन साल के लिए मिलेगा NOC

संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल ने अब साधारण पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई किया है। राहुल नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं लिहाजा उन्हें नया पासपोर्ट बनवाने के लिए एनओसी की जरूरत है।

By Jagran NewsEdited By: Pooja TripathiPublished: Fri, 26 May 2023 11:18 AM (IST)Updated: Fri, 26 May 2023 02:34 PM (IST)
साधारण पासपोर्ट बनवा सकेंगे राहुल गांधी, कोर्ट ने कहा- 10 साल नहीं बल्कि तीन साल के लिए मिलेगा NOC
राहुल के पासपोर्ट पर दिल्ली कोर्ट सुनाएगी दोपहर एक बजे फैसला

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) की मांग वाली याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए उन्हें तीन साल के लिए एनओसी दी है। सुबह कोर्ट ने पासपोर्ट मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कोर्ट ने दोपहर एक बजे आदेश पारित किया।

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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 10 साल की अवधि के लिए एक नया साधारण पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी) मांग वाली याचिका दाखिल की थी। पूर्व राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका विरोध किया।

स्वामी ने याचिका का किया था विरोध

स्वामी ने सुबह कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा था कि आवेदक के पास दस साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उन्होंने कोर्ट में पेश होकर कहा कि पहले से चल रहे मुकदमों के आधार पर उन्हें पासपोर्ट के लिए एनओसी एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं दिया जाना चाहिए।

स्वामी ने विदेश मंत्रालय की नियमावली का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि नियमावली में यह साफ है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो एक नियत समय के लिए ही पासपोर्ट दिया जा सकता है।

नागरिकता पर नहीं दिया है कोई जवाब

उन्होंने अपने जवाब में यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्रालय द्वारा उनकी नागरिकता को लेकर दिए गए नोटिस पर भी अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। स्वामी ने नागरिकता के मामले पर गृह मंत्रालय में राहुल गांधी को लेकर कुछ तथ्य पेश किए थे।

जिसके मुताबिक राहुल गांधी ने यूके में बैक ओप्स नाम की कंपनी 2003 में बना रखी है। इसमें राहुल ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसे में उनको अगर पासपोर्ट के लिए एनओसी दी जाती है तो सीमित अवधि के लिए दी जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोपहर एक बजे फैसला सुनाया।

कोर्ट ने राहुल गांधी को तीन साल की अवधि के लिए नए पासपोर्ट की एनओसी दी। राहुल गांधी ने सांसद के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के बाद अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर करने के बाद नया 'साधारण पासपोर्ट' हासिल करने के लिए एनओसी हासिल करने के लिए अदालत का रुख किया था।


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