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सुनंदा पुष्कर केस: दस्तावेज आरोपी पक्ष को सौंपने का आदेश, एक दिसंबर को अगली सुनवाई

17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था।

By Amit MishraEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 09:05 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 09:06 PM (IST)
सुनंदा पुष्कर केस: दस्तावेज आरोपी पक्ष को सौंपने का आदेश, एक दिसंबर को अगली सुनवाई
सुनंदा पुष्कर केस: दस्तावेज आरोपी पक्ष को सौंपने का आदेश, एक दिसंबर को अगली सुनवाई

नई दिल्ली, जेएनएन। पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रति आरोपी पक्ष को देने का आदेश दिया है। आरोपी पक्ष की ओर से कहा गया था कि पुलिस ने जो दस्तावेज पहले दिए थे, उनमें से कुछ की हालत ठीक नहीं है। इस कारण दस्तावेज फिर से दिए जाएं। जवाब में पुलिस की ओर से कहा गया कि जल्द ही दूसरी प्रति मुहैया करा दी जाएगी।

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जांच के लिए कुछ समय चाहिए
पिछली सुनवाई पर पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि केस से संबंधित सभी गवाहों के बयान, कागजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की प्रति आरोपी पक्ष को सौंप दी गई है। इस पर आरोपी सांसद शशि थरूर के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए कुछ समय चाहिए।

एक दिसंबर को होगी अगली सुनवाई 
अब दस्तावेजों की जांच के बाद कोर्ट को अवगत कराया गया कि कुछ की हालत खराब है। इस मामले की अगली सुनवाई अब एक दिसंबर को होगी। 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में हुई सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पहले अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ था।

आत्महत्या के लिए उकसाने का केस 
दिल्ली पुलिस ने एक जनवरी, 2015 को हत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन हत्या के कोई सबूत नहीं मिले थे। फिर तकनीकी जांच के आधार पर आइपीसी की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने और 498 ए यानी प्रताड़ित करने की धाराओं के तहत शशि थरूर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था।


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