सीबीआई रिश्वत कांड: बिचौलिये मनोज प्रसाद को दिल्ली की कोर्ट से मिली जमानत
इसके पहले 31 अक्टूबर को सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
By JP YadavEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 03:08 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 03:16 PM (IST)
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) रिश्वत कांड में तिहाड़ जेल में बंद बिचौलिये मनोज प्रसाद की को जमानत दे दी है। स्पेशल सीबीआइ जज ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान जमानत दे दी है।
इसके पहले 31 अक्टूबर को सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार को जमानत दे दी थी। कोर्ट ने 50 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दी थी।
यहां पर बता दें कि मनोज प्रसाद को बिजनेसमैन सतीश बाबू सना से 5 करोड़ की घूस के मामले में 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद वह जेल में बंद है। वहीं, सना के मुताबिक, मनोज प्रसाद सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की तरफ से डील कर रहा था और उसने वादा किया था कि अगर 5 करोड़ रुपये दिए गए तो सीबीआई उसके खिलाफ नरमी बरतेगी।
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