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DDCA घोटाला: पेश नहीं होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जमानत मंजूर

कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है, लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी।

By Amit MishraEdited By: Published: Tue, 21 Mar 2017 06:31 PM (IST)Updated: Wed, 22 Mar 2017 12:25 PM (IST)
DDCA घोटाला: पेश नहीं होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जमानत मंजूर
DDCA घोटाला: पेश नहीं होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जमानत मंजूर

नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को डीडीसीए और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मानहानि के मामले मे मंगलवार को भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया। कोर्ट की नाराजगी के बाद जब अरविंद केजरीवाल अदालत पहुंचे, तो कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। 

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अदालत ने मामले में केजरीवाल के वकीलों ने एक अर्जी लगाई थी कि दिल्ली के सीएम को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं, तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है। 

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कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है, लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी और आज ही आदेश देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। केजरीवाल को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली।

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