DDCA घोटाला: पेश नहीं होने पर कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार, जमानत मंजूर
कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है, लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली की एक अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल को डीडीसीए और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मानहानि के मामले मे मंगलवार को भी केजरीवाल के पेश नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपना लिया। कोर्ट की नाराजगी के बाद जब अरविंद केजरीवाल अदालत पहुंचे, तो कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई।
Delhi court grants bail to CM #ArvindKejriwal in criminal defamation case filed by #DDCA and former cricketer #ChetanChauhan.
— Press Trust of India (@PTI_News) March 21, 2017
अदालत ने मामले में केजरीवाल के वकीलों ने एक अर्जी लगाई थी कि दिल्ली के सीएम को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं, तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है।
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कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है, लिहाजा मामले में अदालत अगली तारीख नहीं देगी और आज ही आदेश देगी। मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। केजरीवाल को 10 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली।
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