Delhi Riots: दिल्ली दंगे के समय दुकान से सामान चोरी कर आग लगाने के मामले में 5 पर आरोप तय
दिल्ली दंगे में दुकान व गोदाम से सामान चोरी कर उसे आग लगाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच लोगों पर आरोप तय किए हैं। उधर आरोपितों की तरफ से पक्ष रखा गया कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं।
पूर्वी दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली दंगे में दुकान व गोदाम से सामान चोरी कर उसे आग लगाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पांच लोगों पर आरोप तय किए हैं। मुख्य महानगर दंडाधिकारी शिरीष अग्रवाल के कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपितों पर दंगा करने, गैर कानूनी समूह में शामिल होने, सरकारी आदेश का उल्लंघन करने, चोरी करने, चोरी का सामन छिपाने, आग लगाने समेत अन्य आरोप बनते हैं।
युसुफ सैफी की दुकान में चोरी कर लगाई थी आग
आरोपपत्र के अनुसार, 25 फरवरी 2020 को दंगे के दौरान करावल नगर क्षेत्र में दंगाइयों ने युसुफ सैफी नामक व्यक्ति की कबाड़ की दुकान का शटर तोड़कर सामान बाहर निकाल लिया था और तोड़फोड़ करने के बाद उसमें आग लगा दी थी। इसी तरह मोहम्मद शाहिद के गोदाम में तोड़फोड़ की गई थी और सामान चोरी किया था। इन दोनों शिकायतों को एक प्राथमिकी में जोड़ा गया था।
आरोपितों के पास से चोरी का सामान बरामद
इस मामले में मनीष, राहुल, भरत, पिंटू और गोपाल को आराेपित बनाया गया था। साथ ही आरोपपत्र में दावा किया गया था कि चोरी का सामान आरोपितों के पास से बरामद हुआ था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक ने जोर दिया कि आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिए जाएं। उधर, आरोपितों की तरफ से पक्ष रखा गया कि उन पर लगे आरोप झूठे हैं।
उनके वकीलों ने कहा कि उनके पास फोटो हैं, जिससे पता चलता है कि शिकायतकर्ता मोहम्मद शाहिद अपने गोदाम से सामान ट्रक में भरकर ले गया। कोर्ट ने कहा कि इस बात को आरोपों के बिंदुओं पर बहस के स्तर पर नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सभी आरोपितों पर आरोप तय कर दिए।