आशुतोष के लिए मुसीबत बन गई अंग्रेजी, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
आशुतोष की याचिका को खारिज करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा कि 'आप' नेता का आवेदन सुनवाई को पटरी से उतारने का एक प्रयास और अदालत के समय की बर्बादी है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। पटियाला हाउस कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष पर अरुण जेटली की ओर से दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई पटरी से उतारने की कोशिश के आरोप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आशुतोष ने भाजपा नेता का बयान हिंदी में फिर से दर्ज कराये जाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि 'आप' नेता आशुतोष ने भाजपा नेता के हिंदी में बयान दर्ज कराए जाने के लिए आवेदन दिया था, जबकि उन्हें अग्रेजी में थोड़ी भी समस्या नहीं है।
अदालत के समय की बर्बादी
आशुतोष की याचिका को खारिज करते हुए मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दीपक सहरावत ने कहा कि 'आप' नेता का आवेदन सुनवाई को पटरी से उतारने का एक प्रयास और अदालत के समय की बर्बादी है। न तो याचिकाकर्ता और न ही उसके आधिवक्ता के बारे में कहा जा सकता है कि उन्हें अग्रेजी भाषा में समस्या है।
याची अंग्रेजी की किताब के लेखक हैं
कोर्ट ने कहा कि याची एक अंग्रेजी की किताब के लेखक हैं और उन्हें आए दिन टीवी चैनलों पर अंग्रेजी में साक्षात्कार देते हुए देखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी पाया कि वर्तमान में दिया गया आवेदन भी अंग्रेजी में है। कोर्ट ने यह भी पाया कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए हिंदी में सबूत को रिकॉर्ड करना भी संभव नहीं है क्योंकि कम्प्यूटर अंग्रेजी भाषा को ही सपोर्ट करता है। आशुतोष के आवेदन का अरुण जेटली के वकील सिद्धार्थ लूथरा व वकील मनोज तनेजा ने विरोध किया।
वित्तीय अनियमितता का आरोप
ज्ञात हो कि 'आप' नेताओं ने अरुण जेटली पर 2002 से 2013 तक दिल्ली व जिला क्रिकेट ऐसोसिएशन का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था और इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत छह आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
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