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PM की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने के मामले में CM केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज

कोर्ट ने कहा कि केवल आरोपों से प्रभावित व्यक्ति ही अपनी मानहानि का दावा कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं।

By JP YadavEdited By: Published: Thu, 26 Apr 2018 11:14 AM (IST)Updated: Thu, 26 Apr 2018 11:49 AM (IST)
PM की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने के मामले में CM केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज
PM की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाने के मामले में CM केजरीवाल के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली (जेएनएन)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़ा करने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं के खिलाफ दायर याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी है। अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने कहा कि केवल आरोपों से प्रभावित व्यक्ति ही अपनी मानहानि का दावा कर सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं।

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याचिकाकर्ता योगेश भारद्वाज, रक्षपाल सिंह और इजहरुल हक ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आप नेता आशुतोष, राघव चड्ढा व आशीष खेतान प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाकर उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा रहे हैं।

लिहाजा, इन सभी पर मानहानि का मुकदमा चलाया जाना चाहिए और इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वह कोई ऐसा आरोप बताएं या कोई आपत्तिजनक शब्द जो प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रयोग किए गए हों, लेकिन याचिकाकर्ता इसका कोई जवाब नहीं दे सके।


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