जेएनयू विवादः HC ने कन्हैया पर दो दिन तक कठोर कार्रवाई नहीं करने का दिया निर्देश
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की उच्च स्तरीय जांच समिति ने कन्हैया, उमर खालिद समेत 21 छात्रों को दोषी पाया था।
By JP YadavEdited By: Published: Wed, 18 Jul 2018 11:56 AM (IST)Updated: Wed, 18 Jul 2018 11:56 AM (IST)
नई दिल्ली (जेएनएन)। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा विवि परिसर में नौ फरवरी 2016 को हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पहुंचे हैं। वकील तरन्नुम चीमा के माध्यम से दायर याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने जेएनयू प्रबंधन को निर्देश दिया कि कम से कम अगले दो दिनों तक कन्हैया कुमार के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। जेएनयू के पैनल ने इस मामले में कन्हैया, उमर खालिद समेत 21 छात्रों को दोषी पाया था।
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