Arvind Kejriwal Defamation Case: सीएम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश होने का आदेश
Arvind Kejriwal Defamation Case कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को अगले महीने तीन दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है।
नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। Arvind Kejriwal Defamation Case: मानहानि के एक मामले में राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव को तीन दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। विशेष अदालत ने पहले भी पेश होने के लिए कहा था, लेकिन बाद में पेशी से छूट दी थी। सुरेंद्र कुमार शर्मा ने इनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि पहले उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने की बात कही गई, लेकिन बाद में इनकार कर दिया गया। इसके बाद उनके खिलाफ गलत बयानबाजी कर सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य की तरफ से इस शिकायत के विरोध में कहा गया था कि किसी की टिकट काटना पार्टी का निर्णय है और ऐसा करने पर किसी की मानहानि नहीं होती।
मानहानि मामले में जारी समन को मनोज तिवारी ने दी चुनौती
वहीं, दूसरी ओर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की शिकायत पर निचली अदालत द्वारा जारी समन को उत्तर पूर्वी दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि पीठ याचिका पर एक दिसंबर को सुनवाई करेगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सांसद मनोज तिवारी, हंस राज हंस व प्रवेश वर्मा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, मनजिदर सिंह सिरसा और भाजपा प्रवक्ता हरीश खुराना को समन जारी किया है। मामले में मनोज तिवारी समेत सभी को जमानत मिल चुकी है।
यह है पूरा मामला
मनीष सिसोदिया ने 20 जुलाई, 2019 को भाजपा नेताओं के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि मनोज तिवारी समेत कई भाजपा नेताओं व मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों की कक्षाओं के निर्माण में भ्रष्टाचार करने का झूठा आरोप लगाकर उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया था।
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