Red Fort Violence: दीप सिद्धू की जमानत याचिका अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित
दिल्ली में 26 जनवरी के ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा मामले में आरोपित पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई नही हो सकी। दिल्ली की एक अदालत ने मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया।
नई दिल्ली, जेएनएन। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर हुई हिंसा के मामले में मुख्य आरोपित अभिनेता दीप सिद्धू की जमानत याचिका तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को स्थानांतरित कर दी गई है। जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चारु अग्रवाल एक अप्रैल को सुनवाई करेंगी। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक डबास ने यह कहते हुए मामले को स्थानांतरित कर दिया कि किसान रैली से संबंधित अधिकतर मामलों पर सुनवाई दूसरे न्यायाधीश ने किया है।
ऐसे में बेहतर होगा कि जिला न्यायाधीश तय करें कि जमानत याचिका पर कौन सुनवाई करेगा। उन्होंने मामले को जिला न्यायाधीश गिरीश कठपालिया का पास भेजते हुए दिल्ली पुलिस को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जिला न्यायाधीश कठपालिया ने मामले को सुनवाई के लिए न्यायधीश अग्रवाल के पास भेज दिया। मंगलवार को जमानत याचिका दायर कर सिद्धू ने दलील दी कि उसने दंगा के लिए किसी को नहीं उकसाया था। उसने दावा किया कि कोई भी ऐसी फोटो नहीं है जिसमें वह दंगा भड़काते हुए दिखाई दे रहा हो। हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए सिद्धू को 23 फरवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इसी बीच कुछ लोगों ने लाल किले पर चढ़कर एक झंडा फहरा दिया था।