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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 23, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Delhi: श्रीलंका यात्रा में एक शख्स की पत्नी, बेटे और ससुर की गई जान; ट्रैवल एजेंसी देगी 50 लाख मुआवजा

By Jagran NewsEdited By: Geetarjun
Published: Wed, 23 Aug 2023 12:41 AM (GMT+05:30)

उपभोक्ता फोरम ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी थॉमस कुक और रेड एपल ट्रैवेल के खिलाफ एक शख्स के परिजनों की ...और पढ़ें

श्रीलंका यात्रा में एक शख्स की पत्नी, बेटे और ससुर की गई जान; ट्रैवल एजेंसी देगी 50 लाख मुआवजा
श्रीलंका यात्रा में एक शख्स की पत्नी, बेटे और ससुर की गई जान; ट्रैवल एजेंसी देगी 50 लाख मुआवजा

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली की उपभोक्ता फोरम ने टूर एंड ट्रैवल एजेंसी थॉमस कुक और रेड एपल ट्रैवेल के खिलाफ एक शख्स के परिजनों की श्रीलंका यात्रा में बरती गई लापरवाही से तीन व्यक्तियों की मौत पर उनके स्वजन को 50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश जारी किया है। फोरम ने कहा कि थामस कुक और रेड एपल ट्रैवेल की ओर से उनके द्वारा काम पर रखे गए ड्राइवर की लापरवाही के कारण हादसा हुआ।

ऐसे में यह कहकर इसकी जिम्मेदारी और संबंधित दायित्व से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि यह केवल बुकिंग थी। फोरम ने यह आदेश एक व्यक्ति की ओर से श्रीलंका यात्रा में परिजनों की मृत्यु के बाद सेवा में कमी और लापरवाही, अनुचित व्यापार प्रथाओं, भ्रामक विज्ञापनों और कानूनी कार्रवाई के लिए थॉमस कुक और रेड एपल ट्रैवेल के खिलाफ फोरम में की शिकायत पर दिया।

पीड़ित योगेश सहगल ने एजेंसियों से उनकी पत्नी, बेटे और ससुर की मौत पर 8.99 करोड़ का हर्जाना मांगा था। योगेश ने बताया कि उन्होंने थामस कुक के जरिए श्रीलंका की यात्रा बुक की थी। दिसंबर 2019 में यात्रा के दौरान कोलंबो में वह जिस वैन में सवार थे, वो एक कंटेनर ट्रक से टकरा गई थी।

हादसे में वैन के ड्राइवर समेत उनके परिजनों की भी मौत हो थी। जबकि उन्हें व उनकी बेटी को गंभीर चोटें आयी थी। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनका श्रीलंका के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था जिस कारण वह अपनी पत्नी और बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए, जो कि दिल्ली में हुआ था। फोरम ने कहा कि ट्रैवेल एजेंसियों को तीन माह के अंदर 50 लाख रुपये का मुआवजा एक साथ या अलग-अलग देना होगा। अगर उन्होंने ऐसा न किया तो उन्हें 10 लाख रुपये और देने होंगे।

इनपुट- रीतिका मिश्रा