IPL के दौरान प्रतियोगिता में करिश्मा ने जीते 50 लाख रुपये, पेप्सी ने नहीं दिए पैसे, दी धमकी
पैसे नहीं मिले तो करिश्मा अपने पिता के साथ पेप्सी के गुरुग्राम स्थित कार्यलय में गईं, जहां एक दिन के अंदर लंबित मसले का निपटान करने का आश्वासन दिया गया। कंपनी में फिर से संपर्क किया तो धमकी दी गई।
नई दिल्ली, सुशील गंभीर। राज्य उपभोक्ता आयोग ने आइपीएल के दौरान हुई एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में जीते 50 लाख रुपये विजेता प्रतिभागी को 30 दिन में लौटाने के आदेश पेप्सी को दिए हैं। दिल्ली की करिश्मा जब इस प्रतियोगिता में शामिल हुई थीं तब वह किशोरी (15) थीं और अब जबकि यह फैसला आया है तब वह युवती हैं। वह इस फैसले से खुश हैं तो पेप्सी के रवैये से आहत भी।
इनाम के रुपये नहीं दिए गए
पेप्सी की तरफ से 2010 में इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) के दौरान आयोजित ऑनलाइन प्रतियोगिता में उन्होंने अभिनेता संजय दत्त और रणबीर कपूर के साथ हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता में विजेता होने पर उन्हें बधाई भी दी गई लेकिन इनाम के रुपये नहीं दिए गए। काफी इंतजार के बाद उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग में याचिका दायर की। जहां लंबी लड़ाई के बाद फैसला उनके हक में आया है।
पेप्सी के खिलाफ दायर की याचिका
महावीर एंक्लेव, पालम, नई दिल्ली निवासी करिश्मा की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग में पेप्सी के खिलाफ दायर याचिका के अनुसार, 2010 में पेप्सी ने एक ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई थी, जिसका नाम 'पेप्सी- यंगिस्तान का वॉउ' रखा गया। प्रतियोगिता में संजय दत्त और रणबीर कपूर ने बतौर मास्टर चैलेंजर खेला था। करिश्मा ने मार्च 2010 में प्रतियोगिता के सभी पड़ाव जीते। इसके बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस आया, जिसमें 50 लाख रुपये जीतने की बधाई दी गई थी।
धमकी भी दी गई
पेप्सी के वकील के मोबाइल से भी बधाई का संदेश आया। कुछ दिन बाद जून में कंपनी के पदाधिकारियों ने उनके घर आकर मोबाइल में एसएमएस देखा और तीन दिन में इनाम देने की बात कहकर चले गए। कई दिनों बाद भी जब पैसे नहीं मिले तो करिश्मा अपने पिता के साथ पेप्सी के गुरुग्राम स्थित कार्यलय में गईं, जहां एक दिन के अंदर लंबित मसले का निपटान करने का आश्वासन दिया गया। कंपनी में फिर से संपर्क किया तो धमकी दी गई।
झूठी साबित हुई कंपनी की दलील
आयोग में कंपनी की तरफ से कहा गया कि इनाम मुंबई की एक लड़की ने जीता था और उसे दे दिया गया। आयोग ने सबूत मांगा तो कंपनी पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सकी। इसके बाद दलील दी गई कि करिश्मा ने अपने ही मोबाइल से खुद को एसएमएस भेजकर साजिश की है।
इनाम अदा करने का भरोसा दिया
आयोग ने कहा कि कंपनी के वकील और पदाधिकारियों ने पुष्टि के बाद इनाम अदा करने का भरोसा दिया था। भला कैसे कोई अपने ही नंबर से अपने नंबर पर एसएमएस कर सकता है? वैसे भी विजेता को जो एसएमएस मिला है वह ऐसे सर्वर से आया है, जहां से कंपनियां बल्क में एसएमएस भेजती हैं। यह संदेश भेजने की ऐसी प्रक्रिया होती है जो निजी मोबाइल उपभोक्ता को नहीं मिलती।
50 लाख रुपये विजेता के खाते में भेजा जाए
आयोग ने कहा इनाम के 50 लाख रुपये विजेता के खाते में भेजा जाए। चूंकि याचिकाकर्ता आयकरदाता नहीं है, इसलिए बैंक पांच लाख की रकम को छोड़कर अन्य पैसे पर 10 साल के लिए एफडीआर कर सकता है। हालांकि हर तिमाही पर ब्याज की रकम की निकासी करने का हक खाताधारक के पास रहेगा।