Delhi News: आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला, मुख्यमंत्री ने समन आदेश को सत्र अदालत में दी चुनौती
Defamation Case against Atishi दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी समन को सत्र अदालत में चुनौती दी है। आतिशी का दावा है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को गिराने के लिए कई आप विधायकों (AAP) के सामने नकदी की पेशकश की थी।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले में राउज एवेन्यू स्थित मजिस्ट्रेट अदालत की ओर से जारी समन को सत्र अदालत में चुनौती दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल गोगने ने आतिशी की याचिका पर भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर को नोटिस जारी किया है।
सत्र अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर को सात अक्टूबर तक आतिशी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई भी उक्त तारीख को होगी।
भाजपा नेता ने याचिका में क्या कहा
आतिशी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार को गिराने के लिए कई आप विधायकों (AAP MLAs) के सामने नकदी की पेशकश की थी। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आपराधिक मानहानि याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेताओं पर झूठा आरोप लगाया कि वे करोड़ों रुपये लेकर भाजपा में शामिल हो जाएं, जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है और न ही कोई साक्ष्य पेश किया गया है।
याचिका में कपूर ने कहा कि आप आरोप लगाकर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला (Delhi Excise Policy Scam) मामले से ध्यान भटकाना चाहती है।
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सात अक्टूबर को होना था पेश
28 मई को मजिस्ट्रेट अदालत ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था, अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। मामले में मजिस्ट्रेट अदालत ने आतिशी को समन जारी कर सात अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया था।